History sheeter also included : दलित महिला पर जानलेवा हमले में दो दोषियों को उम्रकैद, हिस्ट्रीशीटर भी शामिल

- बिजनौर/किरतपुर:- पुरानी रंजिश में दलित महिला पर जानलेवा हमला करने के मामले में न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर सहित दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 84 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) विशेष न्यायालय ने सुनाया।
- मामला किरतपुर थाना क्षेत्र के गांव शादीपुर जैना का है, जहां 20 मार्च 2022 को कुंदेश देवी पत्नी महावीर सिंह पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई थी। पीड़िता की तहरीर पर किरतपुर पुलिस ने गांव के हिस्ट्रीशीटर राजन पुत्र नरपल और औरंगपुर नंदलाल निवासी रिपुल पुत्र दिग्विजय के खिलाफ केस दर्ज किया था।
- पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) किरतपुर गजेंद्र पाल सिंह की सख्त विवेचना और मॉनिटरिंग सेल की सक्रिय पैरवी के चलते दोनों आरोपियों को न्यायालय ने दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 42-42 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
- पुलिस विभाग ने इस सजा को कानून व्यवस्था की सख्ती और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में अहम उपलब्धि बताया है। सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही जारी रहेगी।
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News Editor- (Jyoti Parjapati)