Big reveal : मोहन भागवत को अरेस्ट करने के ऑर्डर थे रिटायर्ड इंस्पेक्टर का मालेगांव ब्लास्ट केस पर बड़ा खुलासा

मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए
- पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने आज तक से बातचीत में बताया कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद उस समय के जांचकर्ता अधिकारी परमवीर सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे.
- पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर ने आज तक से बातचीत में बताया कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद उस समय के जांचकर्ता अधिकारी परमवीर सिंह और उनके ऊपर के आला अधिकारियों ने मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) चीफ मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे.
- उन्होंने यह भी बताया कि देश में ‘भगवा आतंकवाद’ के कॉन्सेप्ट को सिद्ध करने के लिए उन पर गलत जांच करने का दबाव बनाया गया था. मुजावर ने कहा कि मैंने इसका विरोध किया क्योंकि मैं गलत काम करना नहीं चाहता था. लेकिन मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए. पर मैं इन सभी मामलों में बरी हो गया.
कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए क्या-क्या कहा?
- 2008 के मालेगांव बम धमाके मामले में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत और गवाह मौजूद नहीं हैं. अदालत ने कहा कि सिर्फ नैरेटिव के आधार पर किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता. जस्टिस लाहोटी ने फैसले में लिखा कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत और विश्वसनीय गवाह पेश नहीं कर सका.
- जस्टिस एके लाहोटी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता. विश्वसनीय सबूतों के अभाव में सातों आरोपियों को बरी किया गया.
- जस्टिस लाहोटी ने कहा कि सिर्फ संदेह के आधार पर मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता. अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है. यह समाज के खिलाफ एक गंभीर घटना थी लेकिन केवल नैतिकता के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
- अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि कर्नल पुरोहित आरडीएक्स लाए थे या बम को असेंबल किया गया था. इसके भी पुख्ता सबूत नहीं हैं कि अपराध में इस्तेमाल बाइक साध्वी प्रज्ञा का था. घटना के बाद किसने पथराव किया और पुलिसकर्मी की बंदूक किसने छीनी. इसका भी कोई स्पष्ट प्रमाण मौजूद नहीं है.
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News Editor- (Jyoti Parjapati)
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