District Magistrate : जिला बाल संरक्षण इकाई के सभागार में मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान ?

District Magistrate : जिला बाल संरक्षण इकाई के सभागार में मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान

District Magistrate : जिला बाल संरक्षण इकाई के सभागार में मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान ?
District Magistrate : जिला बाल संरक्षण इकाई के सभागार में मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान ?

न्याय नेटवर्क एवं जिला प्रोबेशन

  • कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में मानव तस्करी विषय पर एक समर्पित जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्देश्‍य समाज में मानव तस्करी के प्रति सचेतता बढ़ाना था तथा इससे जुड़े कानूनी, सामाजिक और लोकनीतिक पहलुओं पर व्यापक संवाद स्थापित करना था। कार्यक्रम की गरिमा और औपचारिकता को बढ़ाते हुए विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय, एवं मुख्य अतिथि के रूप में सहायक श्रमायुक्त देवव्रत यादव को सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह देकर सत्कारित किया गया।
  • इस अवसर पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सम्भव ने मुख्य प्रशिक्षक की भूमिका निभाते हुए मानव तस्करी से संबंधित कानूनी व्यवस्थाओं, संरक्षण और दण्डात्मक प्रावधानों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उपस्थित लोगों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अनिल कुमार यादव, बाल कल्याण समिति से सदस्य गण—विनय कुमार सिंह, डॉ. उमाशंकर सिंह, माधुरी गुप्ता एवं वी.के. सिंह, बाल संरक्षण अधिकारी चन्दन राय, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी मुरलीधर गिरी, विशेष किशोर पुलिस इकाई प्रभारी ज्योति मिश्रा, तथा मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान से डॉ. राजकुमार कुशवाहॉ, ऋषभ राज, मनोज कुमार पाल, पूनम भारती एवं सुरेश कुमार सम्मिलित रहे। उनकी उपस्थिति इस कार्यशाला की गंभीरता, व्यापकता और समन्वय की महत्ता को उजागर करती है।
  • कार्यशाला में मानव तस्करी रोकने की रणनीतियों, जागरूकता अभियान, संवेदनशील कानूनी प्रावधान, और जनभागीदारी जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा हुई। विशेष रूप से यह सत्र मानव तस्करी के शिकार बालकों-किशोरों के संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के कानूनी ढांचे को समझने का महत्वपूर्ण अवसर था। उपस्थित अधिकारियों और विशेषज्ञों ने मिलकर डिजिटल माध्यमों, सामुदायिक ट्रायनिंग, स्कूलों तथा पंचायत स्तर पर जागरूकता وتقنيات की रणनीतियों की भी रूपरेखा पेश की। इसके साथ ही, कार्यशाला में उपस्थित विशेष अतिथियों द्वारा मानव तस्करी एवं इससे संबंधित मुद्दों पर कई तरह के पम्पलेट का विमोचन किया गया, जो जनसामान्य और संवेदनशील वर्गों में जागरूकता फैलाने में सहायक होंगे।
  • इस आयोजन ने स्पष्ट कर दिया कि मानव तस्करी जैसी सामाजिक त्रासदी से निपटने के लिए केवल कानूनी दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं, बल्कि व्यापक जनभागीदारी, विभागीय समन्वय, सामाजिक संगठनों का सहयोग, और संस्थागत प्रतिबद्धता भी अत्यंत आवश्यक है। कार्यशाला ने बाल संरक्षण समितियों, पुलिस, न्यायिक संस्थाओं, महिला- विकास संस्थानों और टिकाऊ पुनर्वासन एजेंसियों के बीच सहयोग का एक मॉडल प्रस्तुत किया।
  • इस प्रकार की पहलें न केवल समाज में मानव तस्करी के प्रति चेतना फैलाती हैं, बल्कि प्रभावित वर्गों को संवेदनात्मक दृष्टिकोण से समर्थन और संरक्षण दिलाने में भी सहायक होती हैं। कार्यक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर जागरूकता समझने में गहरी हो और उससे समाज के हर हिस्से को जोड़ा जाए, तो मानव तस्करी जैसी विकराल समस्या को निपटाया जा सकता है। इस कार्यशाला ने न्याय नेटवर्क, महिला संस्थान और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों की भूमिका को भी उजागर किया है कि ये मिलकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

सारांश (मुख्य बिंदु):

  • आयोजन का उद्देश्य: मानव तस्करी पर जागरूकता फैलाना और कानूनी-सामाजिक संरचनाओं को सशक्त करना।
  • उपस्थित प्रमुख व्यक्तित्व: जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अन्य विभागीय प्रतिनिधि।
  • मुख्य गतिविधियाँ: कानूनी जानकारी, पम्पलेट रिलीज, विभागीय समन्वय, और सम्मान समारोह।
  • सामाजिक महत्त्व: जनभागीदारी, संस्थागत सहयोग और संवेदनशीलता बढ़ाकर मानव तस्करी जैसे अपराध को रोकने का मार्ग।

इस परिच्छेद में निर्देशित बिंदुओं के अनुसार कार्यक्रम की मूल संरचना और सामाजिक प्रासंगिकता को सजीवता के साथ प्रस्तुत किया गया है। यदि आप इसमें किसी विशिष्ट तत्व—जैसे तारीख, वक्तव्य, या किसी प्रतिभागी के उद्धरण—को शामिल करना चाहें, तो कृपया बताएं; मैं चाहें अनुरूप सुधार और विस्तार प्रदान कर सकता हूँ।

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News Editor- (Jyoti Parjapati)

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