Intact : आजम खां को डूंगरपुर प्रकरण में जमानत, रिहाई पर अभी भी संशय बरकरार ?

Intact : आजम खां को डूंगरपुर प्रकरण में जमानत, रिहाई पर अभी भी संशय बरकरार

Intact : आजम खां को डूंगरपुर प्रकरण में जमानत, रिहाई पर अभी भी संशय बरकरार ?
Intact : आजम खां को डूंगरपुर प्रकरण में जमानत, रिहाई पर अभी भी संशय बरकरार ?

इलाहाबाद हाई कोर्ट में डूंगरपुर प्रकरण में वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता व पूर्व मंत्री आजम खां को मिली जमानत पर आने पर अभी संशय बरकरार

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। डूंगरपुर कांड में हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। इस मामले में आजम खान को दस साल की सजा मिली थी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मामले में रामपुर के विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए से मिली सजा के खिलाफ दायर अपील के साथ दाखिल जमानत अर्जी पर बुधवार को दिया। कोर्ट ने आजम खाने के साथ ही ठेकेदार बरकत अली की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई के बाद पिछले महीने नौ अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था। हालांकि जमानत के बाद भी आजम खान के जेल बाहर आने पर अभी संशय बरकरार है। उन्हें कई अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई है।
डूंगरपुर मामले में अबरार ने अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता अबरार के अनुसार दिसंबर 2016 में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने उसे पीटा था। उन्होंने उसके घर को भी तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी थी।
आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, डूंगरपुर कांड में जमानत, मिली थी दस साल की सजा

Intact : आजम खां को डूंगरपुर प्रकरण में जमानत, रिहाई पर अभी भी संशय बरकरार ?
Intact : आजम खां को डूंगरपुर प्रकरण में जमानत, रिहाई पर अभी भी संशय बरकरार ?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। डूंगरपुर कांड में हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। इस मामले में आजम खान को दस साल की सजा मिली थी। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मामले में रामपुर के विशेष न्यायालय एमपी/एमएलए से मिली सजा के खिलाफ दायर अपील के साथ दाखिल जमानत अर्जी पर बुधवार को दिया। कोर्ट ने आजम खान के साथ ही ठेकेदार बरकत अली की अर्जियों पर एक साथ सुनवाई के बाद पिछले महीने नौ अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था। हालांकि जमानत के बाद भी आजम खान के जेल बाहर आने पर अभी संशय बरकरार है। उन्हें कई अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई है।

डूंगरपुर मामले में अबरार ने अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता अबरार के अनुसार दिसंबर 2016 में आजम खान, रिटायर सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली ने उसे पीटा था। उन्होंने उसके घर को भी तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी थी।

डॉ मुस्तकीम राव
मुख्य सम्पादक मानव आवाज़ & जिला प्रभारी दैनिक उत्तम भारत
(जिला सचिव) डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सहारनपुर

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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