All the pain came out : आज भी दिल धड़कता है कि कब उस जेल में जाना’ भड़काऊ भाषण केस में बरी हुए आजम खान, फैसला सुनते ही सारा दर्द बाहर आया

रामपुर : समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था, जब उन्होंने चुनाव आयोग पर टिप्पणी की थी और मतदाताओं को उकसाने का आरोप लगा था।
23 अप्रैल 2019 को एक चुनावी सभा में आज़म खान ने चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दिए थे, जिसे लेकर उनके खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। अगले दिन, 24 अप्रैल 2019 को तत्कालीन SDM ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी।
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद, आज MP–MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आज़म खान को बरी कर दिया। इस फैसले के बाद आज़म खान ने राहत की सांस ली है, जबकि विपक्षी दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण केस में बरी कर दिया है. ये केस आजम खान के खिलाफ साल 2019 में दर्ज किया गया था. अब कोर्ट ने इस केस से आजम खान को बरी कर दिया है.

एसडीएम पीपी तिवारी ने दर्ज करवाया था केस
- आपको बता दें कि ये मामला साल 2019 लोकसभा चुनाव में सामने आया था. उस समय तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी की ओर से सपा नेता आज़म खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज कराया गया था. इस मामले में दोनों पक्षों की और से अंतिम बहस पूरी की जा चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया.
आजम खान ने बरी होने के बाद ये कहा
- केस से बरी होने के बाद आजम खान ने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने 5-5 साल बिना कोई जुर्म किए जेल में सजा काटी है. आजम खान ने कहा कि उनकी प्रोफेसर पत्नी को भी जेल हुई और उनका बेटा, जो 2 बार विधायक रहा, उसे भी जेल जाना पड़ा.
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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