Playing with life : मुजफ्फरनगर में हाईवे पर युवक का खतरनाक बाइक स्टंट:बिना स्टीयरिंग संभाले बाइक चलाई, जान से खिलवाड़ ?

Playing with life : मुजफ्फरनगर में हाईवे पर युवक का खतरनाक बाइक स्टंट:बिना स्टीयरिंग संभाले बाइक चलाई, जान से खिलवाड़

Playing with life : मुजफ्फरनगर में हाईवे पर युवक का खतरनाक बाइक स्टंट:बिना स्टीयरिंग संभाले बाइक चलाई, जान से खिलवाड़ ?
Playing with life : मुजफ्फरनगर में हाईवे पर युवक का खतरनाक बाइक स्टंट:बिना स्टीयरिंग संभाले बाइक चलाई, जान से खिलवाड़ ?

मुजफ्फरनगर के बुढाना स्थित मेरठ-करनाल हाईवे पर एक युवक के बाइक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक तेज रफ्तार में हेलमेट पहनकर खतरनाक स्टंट करता दिख रहा है, जिससे सड़क पर अन्य लोगों की जान को खतरा हो सकता है।

वायरल वीडियो में युवक मेरठ-करनाल मार्ग पर बायवाला पुलिस चौकी के पास अपनी बाइक पर स्टंट कर रहा है। वह हाई स्पीड में बाइक को बिना स्टीयरिंग संभाले चला रहा था और दूसरी तरफ से मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। बाइक की नंबर प्लेट UP15 BS 5249 साफ दिखाई दे रही है। यह वीडियो सड़क पर चल रहे अन्य यात्रियों द्वारा शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है।

Playing with life : मुजफ्फरनगर में हाईवे पर युवक का खतरनाक बाइक स्टंट:बिना स्टीयरिंग संभाले बाइक चलाई, जान से खिलवाड़ ?
Playing with life : मुजफ्फरनगर में हाईवे पर युवक का खतरनाक बाइक स्टंट:बिना स्टीयरिंग संभाले बाइक चलाई, जान से खिलवाड़ ?

मेरठ-करनाल हाईवे पर ऐसे बाइक स्टंट के वीडियो आम बात हो गए हैं। यह व्यस्त मार्ग दिल्ली-एनसीआर को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है, जहाँ प्रतिदिन हजारों वाहन गुजरते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे स्टंट न केवल चालक के लिए जानलेवा होते हैं, बल्कि अन्य राहगीरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल उत्तर प्रदेश में बाइक स्टंट से जुड़े 500 से अधिक हादसे हुए, जिनमें 200 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। इन हादसों में ज्यादातर युवा ही शिकार बने।

पुलिस ने इस मामले में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 185 के तहत कार्रवाई की बात कही है। इन धाराओं के तहत 5 हजार रुपये तक का जुर्माना, लाइसेंस का निलंबन और बाइक की जब्ती शामिल है। पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक सड़क पर इस तरह के स्टंट करना आपराधिक लापरवाही का मामला है, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 336 के दायरे में आता है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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