हापुड़ द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, जो 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित की जानी है, को सफल एवं प्रभावी रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला स्तर के समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश, हापुड़ श्री अजय कुमार सिंह प्रथम द्वारा की गई, जिन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के सुव्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए तथा यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि जनपद स्तर पर लंबित वादों के त्वरित एवं आपसी सहमति से निस्तारण में अधिकतम सफलता प्राप्त की जा सके। बैठक का संचालन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, हापुड़ श्री हनी गोयल ने किया, जिन्होंने बैठक में उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित वादों की पहचान कर उन्हें प्री-लिटिगेशन चरण में ही अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित कराए, जिससे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम हो और आम नागरिकों को शीघ्र एवं सरल न्याय उपलब्ध हो सके। श्री गोयल ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह न्याय व्यवस्था में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली की एक प्रभावी विधि है, जिसके माध्यम से दोनों पक्षों की सहभागिता, पारदर्शिता और सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवादों के समाधान का अवसर मिलता है।

उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से यह भी आग्रह किया कि वे विभागीय विवादों, जैसे कि राजस्व संबंधी प्रकरण, विद्युत बिल विवाद, बैंक पुनर्भुगतान से जुड़े मामलों, पारिवारिक विवादों तथा अन्य प्रशासनिक वादों की समयबद्ध रूप से सूची तैयार करें तथा संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए प्रेरित करें। बैठक में उप जिलाधिकारी श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश गुप्ता, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, राजस्व विभाग के प्रतिनिधिगण, पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारी तथा अन्य समस्त प्रशासनिक इकाइयों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु अपने-अपने विभागों की कार्ययोजनाओं को साझा किया तथा यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि अधिकतम वादों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जाएगा। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने यह भी कहा कि लोक अदालत का सफल आयोजन केवल न्यायपालिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की सक्रिय भागीदारी से ही इसे प्रभावी परिणामों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से यह अपेक्षा की कि वे विभागीय अभिलेखों का समय पर सत्यापन करें, पक्षकारों से समन्वय बनाए रखें तथा उन्हें लोक अदालत की प्रक्रिया और लाभों के बारे में जागरूक करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि लोक अदालत से संबंधित व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, जिसमें मीडिया, जनसंपर्क विभाग और स्थानीय प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराएँगे, ताकि लोक अदालत में वादों का वर्गीकरण, प्रेषण एवं निस्तारण की प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित की जा सके। अंत में माननीय अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों का सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशा व्यक्त की कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत न केवल जनपद हापुड़ के लिए बल्कि प्रदेश स्तर पर भी एक सफल और प्रेरणादायी आयोजन सिद्ध होगा तथा इससे न्यायिक प्रणाली की दक्षता व विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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