Stunts : हापुड़ में स्टंटबाजी वायरल वीडियो पर यातायात पुलिस ने एमवी एक्ट में चालान किया ?

Stunts : हापुड़ में स्टंटबाजी वायरल वीडियो पर यातायात पुलिस ने एमवी एक्ट में चालान किया

Stunts : हापुड़ में स्टंटबाजी वायरल वीडियो पर यातायात पुलिस ने एमवी एक्ट में चालान किया ?
Stunts : हापुड़ में स्टंटबाजी वायरल वीडियो पर यातायात पुलिस ने एमवी एक्ट में चालान किया ?

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में यातायात नियमों की अनदेखी और सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही का एक गंभीर मामला सामने आया है। हापुड़ जिले में दो कारों में सवार युवकों द्वारा चलती कारों की खिड़कियों से बाहर निकलकर खतरनाक स्टंटबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा गया कि वाहन सवार यातायात नियमों की खुलेआम अवहेलना करते हुए न केवल अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों एवं वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही हापुड़ यातायात पुलिस द्वारा मामले का तत्काल संज्ञान लिया गया। वीडियो की जांच कर संबंधित वाहनों की पहचान की गई, जिसके उपरांत मोटर वाहन अधिनियम (एमवी एक्ट) के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि दोनों कारों में सवार व्यक्ति जानबूझकर नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और स्टंटबाजी कर रहे थे, जो स्पष्ट रूप से कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है।

यातायात पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के तहत दोनों कारों का ₹15,500-₹15,500 का चालान किया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर ₹31,000/- (इकतीस हजार रुपये) का जुर्माना आरोपित किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्यवाही मोटर वाहन अधिनियम के उन प्रावधानों के अंतर्गत की गई है, जिनमें खतरनाक ड्राइविंग, सार्वजनिक मार्ग पर सुरक्षा को खतरे में डालने और यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे अपराध शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की स्टंटबाजी न केवल गैरकानूनी है, बल्कि अत्यंत घातक भी हो सकती है। चलती गाड़ी से बाहर निकलकर स्टंट करना किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है, जिसमें वाहन सवारों के साथ-साथ निर्दोष आम नागरिक भी चोटिल या दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। कई मामलों में इस तरह की लापरवाही के कारण जान-माल की अपूरणीय क्षति होने के उदाहरण सामने आ चुके हैं।

हापुड़ यातायात पुलिस ने इस प्रकरण के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता या लाइक पाने की चाह में कानून तोड़ने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है और ऐसे वीडियो अथवा शिकायतें सामने आने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

Stunts : हापुड़ में स्टंटबाजी वायरल वीडियो पर यातायात पुलिस ने एमवी एक्ट में चालान किया ?
Stunts : हापुड़ में स्टंटबाजी वायरल वीडियो पर यातायात पुलिस ने एमवी एक्ट में चालान किया ?

इस अवसर पर हापुड़ पुलिस ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का प्रयोग केवल यातायात नियमों के अनुरूप ही करें। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा, लेन अनुशासन और अन्य नियमों का पालन करना न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि स्वयं और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। पुलिस ने यह भी कहा कि सड़क पर किसी भी प्रकार की लापरवाही या दिखावे की प्रवृत्ति गंभीर परिणाम ला सकती है।

पुलिस द्वारा जारी नोट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भी वाहन चालक द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त विधिक कार्यवाही की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन अथवा अन्य कानूनी दंड भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि लोगों को नियमों के प्रति जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है।

हापुड़ पुलिस का कहना है कि जनपद में यातायात व्यवस्था को सुचारु और सुरक्षित बनाए रखने के लिए नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही, आम नागरिकों से भी अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्हें कहीं भी यातायात नियमों का उल्लंघन होता दिखाई दे, तो वे उसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

अंततः यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि सड़क पर किया गया एक छोटा सा गलत निर्णय भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। यातायात नियम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का माध्यम हैं। हापुड़ पुलिस की यह त्वरित कार्यवाही सराहनीय है और यह संदेश देती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। सभी वाहन चालकों को चाहिए कि वे जिम्मेदार नागरिक बनें और सुरक्षित, संयमित एवं नियमों के अनुरूप वाहन चलाकर स्वयं तथा समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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