Advocate : हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद यूपी पुलिस भेजेगी आपराधिक मामलों में सरकारी वकीलों को ईमेल से निर्देश, ‘पैरोकार’ सिस्टम होगा खत्म

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने एक ज़रूरी सर्कुलर जारी किया,
- जिसमें सभी ज़िला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों को ज़मानत और अन्य आपराधिक मामलों में निर्देश इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजें। यह कदम 9 दिसंबर को हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए उठाया गया। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने यह निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया कि मौजूदा मैनुअल सिस्टम के तहत, आपराधिक मामलों में पुलिस स्टेशनों से निर्देश मिलने में काफी देरी होती है। जानकारी के लिए बेंच को बताया गया कि मौजूदा चलन के अनुसार, जब ज़मानत का नोटिस मिलता है तो उसे ज़िला पुलिस ‘पैरोकार’ को सौंप दिया जाता है,
- जो रोज़ाना सरकारी वकील के दफ़्तर जाता है। इसके बाद पैरोकार ज़िला SP के दफ़्तर जाता है, जो नोटिस को संबंधित पुलिस स्टेशन को भेजता है। फिर IO केस डायरी लेता है या, अगर चार्जशीट दाखिल नहीं हुई तो कॉपी तैयार करता है और पैरोकार के ज़रिए उन्हें हाई कोर्ट वापस भेजता है। जस्टिस देशवाल ने कहा कि चूंकि ज़मानत का मामला किसी व्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा है, इसलिए यह मैनुअल प्रक्रिया “पुलिस कर्मियों के समय और जनता के पैसे की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है”। Also Read – कब्जा सौंपे बिना लीज़ रेंट नहीं वसूल सकता NOIDA: हाईकोर्ट ये टिप्पणियां बेंच ने रतवर सिंह द्वारा दायर ज़मानत याचिका की सुनवाई के दौरान कीं, जो हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी है।

सुनवाई के दौरान,
- हाईकोर्ट ने राज्य के जूनियर तकनीकी और पुलिस अधिकारियों के साथ देरी और इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के लागू होने के बारे में विस्तार से बातचीत की। इसके बाद 18 दिसंबर को कोर्ट को DGP द्वारा जारी सर्कुलर (दिनांक 17 दिसंबर) के बारे में बताया गया, जिसमें सभी ज़िला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया कि ज़मानत के मामले के साथ-साथ अन्य आपराधिक मामलों में भी निर्देश पैरोकार के माध्यम से भेजने के बजाय जॉइंट डायरेक्टर (अभियोजन) हाईकोर्ट की ID पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएं। कोर्ट ने शशि कांत शर्मा, DDG, NIC, दिल्ली की “न सिर्फ़ इस मामले में बल्कि कई दूसरे मामलों में भी ‘ई-समन’ प्रोजेक्ट और ‘BOMS (बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम)’ को यूपी की ज़िला अदालतों में लागू करने और NIC, इलाहाबाद हाईकोर्ट यूनिट के साथ मिलकर I
- CJS को लागू करने में उनके बहुमूल्य योगदान” के लिए साफ़ तौर पर तारीफ़ की। Also Read – शादी का झूठा वादा करके महिलाओं का यौन शोषण एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति, इसे शुरुआत में ही खत्म किया जाना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट इसी तरह बेंच ने मार्कंडेय श्रीवास्तव, जॉइंट डायरेक्टर (IT), NIC, इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी NSTEP प्रोजेक्ट और BOMS को उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हाईकोर्ट के CPC और टेक्निकल ADJ के साथ लगातार योगदान और सहयोग के लिए तारीफ़ की। मामले की खूबियों पर कोर्ट ने FIR और घायल के बयानों को देखा और पाया कि जबकि आवेदक और सह-आरोपी के खिलाफ़ पहले शिकायतकर्ता को पीटने का एक आम आरोप लगाया गया,
- घायल व्यक्तियों की चोटों की रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी चोटें मामूली प्रकृति की हैं। राज्य ने ज़मानत का विरोध किया, लेकिन चोटों की प्रकृति पर विवाद नहीं कर सका। इस प्रकार, यह देखते हुए कि आवेदक 12 अक्टूबर, 2025 से जेल में बंद था, और जेलों में भीड़भाड़ और ट्रायल कोर्ट के सामने आपराधिक मामलों की भारी पेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए बेंच ने राय दी कि आवेदक ज़मानत का हकदार है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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