Notices posted : 18 जनवरी से पहले हटा लें अवैध कब्जा अन्यथा 19 को निगम हटायेगा, तिब्बती मार्किट के अवैध कब्जे वाले थलों पर निगम ने चस्पा किये नोटिस

सहारनपुर।
- नगर निगम ने तिब्बती मार्किट में सड़क पर अवैध कब्जा कर बैठे सभी थलेदारों के थलों पर नोटिस चस्पा कर 18 जनवरी से पूर्व अपना कब्जा हटाने को कहा है। कब्जा न हटाने पर 19 जनवरी को निगम द्वारा अवैध कब्जा हटाते हुए हर्जे-खर्चे की वसूली तथा सुसंगत धाराओं में कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गयी है।
- नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर निगम के अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा ने तिब्बती मार्किट में अवैध कब्जा करने वाले थलेदारों को भेजे गए नोटिस में कहा है कि उनके द्वारा सड़क पर अस्थायी थला लगाकर अवैध कब्जा किया गया है,
जिससे यातायात व्यवस्था प्रतिकूल रुप से बाधित होती है।
- उन्होंने नोटिस में बताया कि इससे पूर्व 16 नवम्बर 2024 एवं 20 दिसम्बर 2024 को भी अवैध अस्थायी कब्जा हटाये जाने के लिए कहा गया था और कई बार मुनादी भी करायी गयी है लेकिन उनके द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है। चस्पा किये गए नोटिस में बताया गया है कि उनके (थलेदारों) द्वारा 11 दिसंबर 2024 को दिए गए नोटिस के जवाब को संतोष 18 जनवरी से पहले हटा लें अवैध कब्जा अन्यथा 19 को निगम हटायेगा, तिब्बती मार्किट के अवैध कब्जे वाले थलों पर निगम ने चस्पा किये नोटिस

नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश
- पर निगम के अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा ने तिब्बती मार्किट में अवैध कब्जा करने वाले थलेदारों को भेजे गए नोटिस में कहा है कि उनके द्वारा सड़क पर अस्थायी थला लगाकर अवैध कब्जा किया गया है,जिससे यातायात व्यवस्था प्रतिकूल रुप से बाधित होती है। उन्होंने नोटिस में बताया कि इससे पूर्व 16 नवम्बर 2024 एवं 20 दिसम्बर 2024 को भी अवैध अस्थायी कब्जा हटाये जाने के लिए कहा गया था और कई बार मुनादी भी करायी गयी है
- लेकिन उनके द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है। चस्पा किये गए नोटिस में बताया गया है कि उनके (थलेदारों) द्वारा 11 दिसंबर 2024 को दिए गए नोटिस के जवाब को संतोष जनक नही ंपाया गया था।
इसके अलावा महापौर महोदय को 12 जनवरी 2026 को दिये गए उनके (थलेदारों) प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन कर पाया गया कि उन्हें विधिक रुप से सड़क पर थला लगाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, इसलिए उस प्रार्थना पत्र को निस्स्त कर दिया गया है।
चस्पा किये गए नोटिस में कहा गया है कि
- वे अस्थायी कब्जे को 18 जनवरी 2026 से पूर्व स्वयं हटा लें अन्यथा 19 जनवरी 26 को नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से अवैध अस्थायी कब्जे को हटाकर कब्जा हटाने का हर्जा-खर्चा वसूल किया जायेगा और कानूनी कार्रवाई की जायेगी।जनक नही ंपाया गया था।
- इसके अलावा महापौर महोदय को 12 जनवरी 2026 को दिये गए उनके (थलेदारों) प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन कर पाया गया कि उन्हें विधिक रुप से सड़क पर थला लगाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, इसलिए उस प्रार्थना पत्र को निस्स्त कर दिया गया है।
- चस्पा किये गए नोटिस में कहा गया है कि वे अस्थायी कब्जे को 18 जनवरी 2026 से पूर्व स्वयं हटा लें अन्यथा 19 जनवरी 26 को नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से अवैध अस्थायी कब्जे को हटाकर कब्जा हटाने का हर्जा-खर्चा वसूल किया जायेगा और कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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