Money laundering case : रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला ?

Money laundering case : रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला

Money laundering case : रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला ?
Money laundering case : रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला ?

नई दिल्ली ।

  • ब्रिटेन के डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप पत्र पर शनिवार को फैसला आ सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर सुनवाई कर रही है। अदालत को तय करना है कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाना चाहिए या नहीं। केंद्रीय एजेंसी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत वाड्रा के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत दायर की है। यह मामला डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़ी कथित विदेशी संपत्तियों और वित्तीय लेन-देन से संबंधित है, जिन पर पहले से ही विदेश में बिना बताई गई संपत्ति रखने के आरोप में कार्रवाई चल रही है। वह 2016 में भारत छोड़कर चला गया था और तब से दिल्ली की एक अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है।
  • प्रवर्तन निदेशालय की जांच 2016 में संजय भंडारी पर हुई इनकम टैक्स की छापेमारी की एक श्रृंखला से शुरू हुई, जिसमें कथित तौर पर ऐसे ईमेल और दस्तावेज मिले थे। ईडी ने दावा किया कि ये सबूत रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगियों के साथ उसके संबंधों की ओर इशारा करते थे।
Money laundering case : रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला ?
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ईडी ने अपनी जांच पूरी करने के बाद रॉबर्ट वाड्रा को आरोपी बनाया था।

  • जांच के दौरान जुलाई 2025 में पीएमएलए की धारा 50 के तहत रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज किया गया था। इसके अलावा, जांच एजेंसी ने भारत में रॉबर्ट वाड्रा और उनसे जुड़ी संस्थाओं की कई संपत्तियों को अटैच किया। एजेंसी ने दावा किया वे भंडारी के साथ लेन-देन से कमाए गए अपराध की कमाई का हिस्सा हैं।
  • एक संबंधित मामले में ईडी ने एक विशेष अदालत को बताया है कि रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम में एक विवादित जमीन सौदे से 58 करोड़ रुपए मिले थे। इसमें से 53 करोड़ रुपए स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से और 5 करोड़ रुपए ब्लू ब्रीज़ ट्रेडिंग के माध्यम से भेजे गए थे। अपनी जांच के हिस्से के रूप में केंद्रीय एजेंसी ने 38.69 करोड़ रुपए की 43 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया, जिनकी पहचान अपराध की कमाई के प्रत्यक्ष या मूल्य के बराबर के रूप में की गई थी।
    बाद में ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लेने की मांग की थी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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