Rigorous Imprisonment : ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जौनपुर में पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास

उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अंतर्गत जौनपुर पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय द्वारा कठोर सजा सुनाई गई है। यह मामला थाना सिंगरामऊ क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें गंभीर धाराओं के अंतर्गत अभियुक्त को दोषी पाया गया।
इस प्रकरण में पुलिस द्वारा की गई जांच और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में मजबूत पैरवी की गई, जिसके चलते आरोपी को कठोर दंड दिया गया। यह कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मामला मु0अ0सं0-49/2018 से संबंधित है, जिसमें धारा 376(2), 506 भारतीय दंड संहिता तथा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह प्रकरण थाना सिंगरामऊ, जनपद जौनपुर का है, जिसमें गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए थे।
दिनांक 14 मई 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट (अनन्य), जौनपुर की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को दोषी करार दिया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और अभियोजन पक्ष की दलीलों के आधार पर यह निर्णय सुनाया।
इस मामले में अभियुक्त संदीप मौर्य पुत्र रामबली मौर्य, निवासी सिहावल थाना सिंगरामऊ, जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध करते हुए कड़ी सजा सुनाई गई। अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 506 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत दोषी पाया और 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही न्यायालय ने अभियुक्त पर ₹30,000 का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त 7 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। यह सजा पीड़ित के अधिकारों की रक्षा और समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका को भी सराहा गया है। जौनपुर पुलिस द्वारा की गई जांच को पूरी तरह वैज्ञानिक और साक्ष्य आधारित बताया गया, जिसके कारण अभियोजन पक्ष को अदालत में मजबूत स्थिति प्राप्त हुई। पुलिस ने मामले की विवेचना को गंभीरता से लेते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और समय पर न्यायालय में प्रस्तुत किए।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” का मुख्य उद्देश्य लंबित और गंभीर मामलों में दोषियों को सजा दिलाना है, ताकि अपराधियों में कानून का भय उत्पन्न हो और पीड़ितों को न्याय मिल सके। इस अभियान के तहत पुलिस और अभियोजन विभाग मिलकर प्रभावी पैरवी कर रहे हैं।
इस निर्णय के बाद क्षेत्र में यह संदेश गया है कि गंभीर अपराधों में शामिल लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना कार्य पूरी निष्पक्षता और कठोरता के साथ करेगा। स्थानीय लोगों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और इसे न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है।
जिला पुलिस प्रशासन ने कहा कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को न्यायालय से सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और न्यायालय की संयुक्त कार्यवाही को कानून व्यवस्था के लिए एक सकारात्मक उदाहरण माना जा रहा है। इससे यह संदेश स्पष्ट होता है कि अपराध करने वालों को अब कानून से बचना आसान नहीं होगा।
अंत में यह मामला न केवल न्यायिक प्रक्रिया की सफलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि मजबूत विवेचना और प्रभावी अभियोजन से गंभीर मामलों में भी दोषियों को सजा दिलाई जा सकती है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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