Supreme Court Collegium : मद्रास हाईकोर्ट में 19 जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी मंजूरी

7 दिसंबर 2025 के एक अन्य प्रस्ताव में, कॉलेजियम ने वकील कृष्णास्वामी गोविंदराजन, रजनीश पथियिल, के. अप्पादुरई उर्फ कंदावेल अप्पादुरई और रामासामी अनीता के नामों को मद्रास हाई कोर्ट की बेंच में जज के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी।

कॉलेजियम ने 10 दिसंबर 2025 के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें न्यायिक अधिकारियों शन्मुगम कार्तिकेयन, बालूचामी मुरुगेशन और एन. गुणशेखरन को मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज शामिल होते हैं। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े नियमों के अनुसार, संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने दो वरिष्ठतम जजों से सलाह लेकर नामों का प्रस्ताव भेजते हैं। इसके बाद यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इसे राज्यपाल के पास भेजते हैं। फिर राज्यपाल इस प्रस्ताव को जरूरी दस्तावेजों और जानकारी के साथ केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री को भेजते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर प्रक्रिया पूरी करती है और इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाता है।
मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जजों से सलाह लेकर अंतिम सिफारिश तय करते हैं। कॉलेजियम की मंजूरी के बाद सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने और न्याय विभाग द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के बाद नियुक्तियां प्रभावी हो जाती हैं।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
सभी समाचार देखें सिर्फ अनदेखी खबर सबसे पहले सच के सिवा कुछ नहीं ब्यूरो रिपोर्टर :- अनदेखी खबर ।
YouTube Official Channel Link:
https://youtube.com/@atozcrimenews?si=_4uXQacRQ9FrwN7q
YouTube Official Channel Link:
https://www.youtube.com/@AndekhiKhabarNews
Facebook Official Page Link:
https://www.facebook.com/share/1AaUFqCbZ4/
Whatsapp Group Join Link:
https://chat.whatsapp.com/KuOsD1zOkG94Qn5T7Tus5E?mode=r_c
अनदेखी खबर न्यूज़ पेपर भारत का सर्वश्रेष्ठ पेपर और चैनल है न्यूज चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। अनदेखी खबर न्यूज चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को Subscribe, like, share करे।
आवश्यकता :- विशेष सूचना
(प्रदेश प्रभारी)
(मंडल प्रभारी)
(जिला ब्यूरो प्रमुख)
(जिला संवाददाता)
(जिला क्राइम रिपोर्टर)
(जिला मीडिया प्रभारी जिला)
(विज्ञापन प्रतिनिधि)
(तहसील ब्यूरो)
(प्रमुख तहसील संवाददाता