Hotels and grocery stores : दमोह में खाद्य सुरक्षा विभाग का औचक निरीक्षण, होटल व किराना दुकानों से लिए गए नमूने

दमोह, 2026। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देशों के तहत जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आमजन को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम तेजगढ़ स्थित होटल एवं रेस्टोरेंट तथा ग्राम खमरिया स्थित विभिन्न किराना दुकानों का निरीक्षण किया गया, जहां खाद्य सामग्री की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था एवं मानकों के अनुपालन की विस्तृत जांच की गई।
निरीक्षण दल द्वारा सबसे पहले ग्राम तेजगढ़ में झलौन रोड स्थित असाटी होटल एंड रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान होटल में उपयोग किए जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था, स्वच्छता मानकों तथा तैयार किए जा रहे व्यंजनों की स्थिति की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान कलाकंद मिठाई का नमूना जांच हेतु लिया गया, जिसे आगे परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इसके पश्चात खाद्य सुरक्षा जांच दल ने ग्राम खमरिया स्थित तेंदूखेड़ा–पाटन रोड पर स्थित दीपक कृषि केंद्र एवं किराना दुकान का निरीक्षण किया। यहां भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और मानकों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से “लाल शगुन” ब्रांड धनिया पाउडर का नमूना लिया गया, जिसे भी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि किराना दुकानों में बिकने वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच अत्यंत आवश्यक है, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं मानक अनुरूप सामग्री उपलब्ध हो सके।
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर ही मैजिक बॉक्स नामक त्वरित जांच उपकरण का उपयोग करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की प्रारंभिक जांच की। इस दौरान कलाकंद, बेसन लड्डू, पपड़ी, हल्दी पाउडर एवं धनिया पाउडर जैसे खाद्य पदार्थों की जांच की गई। मैजिक बॉक्स के माध्यम से खाद्य सामग्री में मिलावट और गुणवत्ता संबंधी प्रारंभिक संकेतों का परीक्षण किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्री मानकों के अनुरूप है या नहीं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की औचक जांचों का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सभी खाद्य विक्रेताओं और होटल संचालकों को निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकानों, मिठाई की दुकानों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा, ताकि आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।
निरीक्षण के दौरान विभागीय अधिकारियों ने दुकानदारों एवं होटल संचालकों को स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित ढंग से संग्रहित करने तथा मानक गुणवत्ता का पालन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि किसी भी प्रकार की मिलावट या अनियमितता पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय नागरिकों ने खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि इस तरह के औचक निरीक्षण से बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में सुधार होगा और मिलावटखोरी पर अंकुश लगेगा। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि नियमित जांच से उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा और दुकानदारों में भी जवाबदेही बढ़ेगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लिए गए सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी भी प्रकार की अनियमितता या मिलावट पाई जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा कि खाद्य सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कुल मिलाकर दमोह जिले में चलाया गया यह औचक निरीक्षण अभियान खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे न केवल बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित होगी, बल्कि आमजन को सुरक्षित और मानक अनुरूप खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने में भी सहायता मिलेगी। प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई मिलावटखोरी पर रोक लगाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखी जा रही है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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