Meeting held : राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित ?

Meeting held : राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित ?
Meeting held : राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित ?

हापुड़।

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 सितंबर 2026, शनिवार को सफल एवं प्रभावी ढंग से आयोजित किए जाने की तैयारियों को लेकर 20 अगस्त 2026 को न्यायिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्री अजय कुमार सिंह प्रथम ने की। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रणनीति और तैयारियों की समीक्षा की गई।

बैठक का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया गया। बैठक में जनपद के समस्त न्यायिक अधिकारीगण ने सहभागिता की। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर न्यायिक अधिकारियों के बीच विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक पात्र वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित किया जाए और उनके निस्तारण की दिशा में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक का संचालन श्री अवनीश कुमार राय, अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत की देखरेख में डा० ब्रह्मपाल सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा किया गया। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई और संबंधित न्यायिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का सरल एवं त्वरित निस्तारण करना है। इसके माध्यम से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है और मामलों का समाधान आपसी सहमति से किया जा सकता है।

समीक्षा बैठक में अपर जिला जज प्रथम, हापुड़ श्री हनी गोयल ने समस्त न्यायिक अधिकारीगण को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चिन्हित किए गए वादों में समय से नोटिस एवं सम्मन जारी किए जाएं, ताकि संबंधित पक्षकारों को इसकी जानकारी समय से प्राप्त हो सके और वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपने मामले के निस्तारण में सहभागिता कर सकें।

उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से पूर्व चिन्हित वादों में अधिक से अधिक नोटिस एवं सम्मन जारी करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। समय से सूचना मिलने पर पक्षकार अपने मामलों में समझौते और समाधान की संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं। इससे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण संभव हो सकेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर बैठक में यह भी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया कि चिन्हित मामलों की सूची व्यवस्थित रूप से तैयार की जाए। संबंधित न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों की पहचान की जाए, जिनका निस्तारण आपसी सहमति अथवा सुलह-समझौते के आधार पर संभव है। इन मामलों में पक्षकारों को समय से सूचना उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाए।

बैठक में न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को केवल आयोजन की तिथि तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उससे पहले ही आवश्यक कार्रवाई पूरी कर ली जाए। संबंधित पक्षकारों को नोटिस एवं सम्मन जारी करने के साथ-साथ मामलों के संबंध में आवश्यक जानकारी भी व्यवस्थित रखी जाए, ताकि लोक अदालत के दिन कार्यवाही सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

Meeting held : राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित ?
Meeting held : राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित ?

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है। ऐसे में बैठक के दौरान न्यायिक अधिकारियों से कहा गया कि पात्र मामलों को चिन्हित करते हुए पक्षकारों के बीच समझौते की संभावनाओं को बढ़ावा दिया जाए। इससे न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी और पक्षकारों को शीघ्र समाधान प्राप्त हो सकेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित किए जा सकने वाले मामलों की पहचान करें। इसके बाद संबंधित पक्षकारों को समय से सूचित किया जाए।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का सफल निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय होना आवश्यक है। सभी न्यायिक अधिकारी अपने स्तर से आवश्यक तैयारियां समय से पूरी करें, ताकि आयोजन के दिन किसी प्रकार की प्रशासनिक कठिनाई न आए।

न्यायिक अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के साथ उचित व्यवहार और आवश्यक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। पक्षकारों को उनके मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे बिना किसी कठिनाई के लोक अदालत की कार्यवाही में भाग ले सकें।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्री अजय कुमार सिंह प्रथम ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए अधिक से अधिक पात्र मामलों को इसमें शामिल कर उनका निस्तारण कराने का प्रयास किया जाना चाहिए।

बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की प्रगति पर भी विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने और आवश्यक कार्य समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से चिन्हित वादों में नोटिस एवं सम्मन जारी किए जाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ डा० ब्रह्मपाल सिंह ने बैठक के संचालन के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित तैयारियों की जानकारी रखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय बनाए रखने तथा निर्धारित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया।

बैठक में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अपने-अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। अधिकारियों ने अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित करने और पक्षकारों को समय से सूचना उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने का आश्वासन दिया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन से बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से किए जाने की संभावना है। इससे पक्षकारों को शीघ्र न्यायिक समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में भी सहायता मिल सकती है।

समीक्षा बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए सभी न्यायिक अधिकारी पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ कार्य करें। चिन्हित मामलों में समय से नोटिस एवं सम्मन जारी किए जाने से पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

बैठक में समस्त अपर जिला जज एवं अन्य सभी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर आवश्यक विचार-विमर्श किया तथा आयोजन को सफल बनाने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की।

12 सितंबर 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 20 अगस्त को हुई समीक्षा बैठक इसी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। बैठक में न्यायिक अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण का प्रयास किया जाए।

अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को सुलह-समझौते के आधार पर अपने मामलों का समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए पक्षकारों को समय से सूचना देना और उन्हें लोक अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार चिन्हित वादों में नोटिस एवं सम्मन जारी करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जाएगा।

इस प्रकार 20 अगस्त 2026 को आयोजित समीक्षा बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने, समय से नोटिस एवं सम्मन जारी करने तथा आपसी सहमति से मामलों के निस्तारण के लिए आवश्यक प्रयास करने के निर्देश दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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