Quick Scrap : आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों को शीघ्र स्क्रैप कराएं वाहन स्वामी, परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी ?

Quick Scrap : आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों को शीघ्र स्क्रैप कराएं वाहन स्वामी, परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी
Quick Scrap : आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों को शीघ्र स्क्रैप कराएं वाहन स्वामी, परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी

हापुड़।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जीवन अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों (End of Life Vehicles-EOL) के विनियमन एवं स्क्रैपिंग के संबंध में निर्धारित प्रावधानों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पुराने एवं निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में हापुड़ परिवहन विभाग ने ऐसे सभी वाहन स्वामियों को सचेत किया है, जिनके वाहन निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके हैं। विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने ऐसे वाहनों को अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) के माध्यम से शीघ्र स्क्रैप कराएं और संबंधित आरवीएसएफ से Certificate of Destruction (COD) प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हापुड़ की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुराने वाहनों के विनियमन और स्क्रैपिंग की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 के तहत की गई है। इन प्रावधानों का उद्देश्य जीवन अवधि पूरी कर चुके वाहनों को व्यवस्थित एवं अधिकृत तरीके से हटाना तथा वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को नियमानुसार संचालित करना है।

परिवहन विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने वाहनों के संचालन को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा समय-समय पर आदेश पारित किए गए हैं। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की 13 मार्च 2026 को हुई 24वीं बैठक के क्रम में जारी आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके EOL वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन, जब्ती, अभिरक्षा और अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से स्क्रैपिंग की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है।

विभाग द्वारा जारी सूचना में विशेष रूप से उन वाहनों के स्वामियों को चेतावनी दी गई है, जिनके वाहन निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके हैं। विज्ञप्ति के अनुसार डीजल से चलने वाले 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके तथा पेट्रोल से चलने वाले 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वाहनों के साथ-साथ बीएस-3 और उससे निम्न उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहन स्वामियों को समय रहते अपने वाहनों के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों को सड़क पर संचालित किए जाने की स्थिति में प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे वाहनों की जांच के दौरान नियमों के अनुरूप कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त किया जा सकता है। जब्त किए गए वाहन को अभिरक्षा में लेने के बाद अधिकृत Registered Vehicle Scrapping Facility को स्क्रैपिंग के लिए हस्तगत किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने वाहन स्वामियों से कहा है कि वे कार्रवाई की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं अधिकृत RVSF के माध्यम से अपने वाहन को स्क्रैप कराने की प्रक्रिया पूरी करें। वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित RVSF से Certificate of Destruction (COD) प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह प्रमाणपत्र इस बात का आधिकारिक प्रमाण होगा कि संबंधित वाहन को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्क्रैप किया जा चुका है।

Quick Scrap : आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों को शीघ्र स्क्रैप कराएं वाहन स्वामी, परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी
Quick Scrap : आयु सीमा पूर्ण कर चुके वाहनों को शीघ्र स्क्रैप कराएं वाहन स्वामी, परिवहन विभाग ने जारी की चेतावनी

परिवहन विभाग का कहना है कि EOL वाहनों को अधिकृत सुविधा के माध्यम से स्क्रैप कराने से वाहन स्वामी को वाहन के नियमानुसार निस्तारण की प्रक्रिया पूरी करने में सुविधा होगी। वहीं, अनधिकृत तरीके से पुराने वाहनों को नष्ट या उनके पुर्जों को अलग-अलग तरीके से बेचने के बजाय अधिकृत RVSF के माध्यम से स्क्रैपिंग कराने पर प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जा सकेगी।

विज्ञप्ति में वाहन स्वामियों को विशेष रूप से सचेत किया गया है कि यदि निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहन के संबंध में समय रहते आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई और वाहन प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान पकड़ा गया, तो उसके जब्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। इसके बाद वाहन को स्क्रैप किए जाने के लिए अधिकृत RVSF को सौंपा जा सकता है। ऐसी स्थिति में होने वाली कार्रवाई के लिए वाहन स्वामी को जिम्मेदार माना जाएगा।

परिवहन विभाग द्वारा जारी चेतावनी ऐसे समय में महत्वपूर्ण है, जब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने एवं प्रदूषणकारी वाहनों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है। वायु गुणवत्ता से जुड़े प्रावधानों और न्यायिक आदेशों के अनुपालन में संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में भी पुराने वाहनों की पहचान, जांच और नियमानुसार निस्तारण की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है।

विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहन की आयु, ईंधन प्रकार और उत्सर्जन मानक की जानकारी स्वयं जांच लें। यदि वाहन निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुका है और वह EOL श्रेणी में आता है, तो उसे अधिकृत RVSF के माध्यम से स्क्रैप कराने की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। वाहन स्वामी को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि स्क्रैपिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित सुविधा से आवश्यक COD प्राप्त हो।

परिवहन विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई से बचने के लिए वाहन स्वामियों को अंतिम समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए। समय रहते वाहन स्क्रैपिंग की प्रक्रिया पूरी करने से जब्ती एवं अभिरक्षा जैसी प्रवर्तन कार्रवाई की स्थिति से बचा जा सकता है। विभाग ने सभी संबंधित वाहन स्वामियों से नियमों का पालन करने और अपने पुराने वाहनों को अधिकृत सुविधा के माध्यम से ही स्क्रैप कराने का आग्रह किया है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), हापुड़ ने कहा है कि केंद्र सरकार के वाहन स्क्रैपिंग संबंधी नियमों, न्यायालय एवं NGT के आदेशों तथा CAQM के निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके EOL वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वाहन स्वामियों से अपेक्षा की गई है कि वे समय रहते अपने वाहनों की स्थिति की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें तथा अधिकृत RVSF से स्क्रैपिंग कराने के बाद COD प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

इस प्रकार हापुड़ सहित उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में पुराने वाहनों के संबंध में परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि निर्धारित आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों को सड़क पर चलाने के बजाय नियमानुसार अधिकृत स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से नष्ट कराया जाए। विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने की स्थिति में वाहन जब्त कर आगे की नियमानुसार स्क्रैपिंग कार्रवाई की जा सकती है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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