Order of compensation : दुर्घटना में दो छात्रों की मौत पर 28 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश ?

Order of compensation : दुर्घटना में दो छात्रों की मौत पर 28 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश ?

Order of compensation : दुर्घटना में दो छात्रों की मौत पर 28 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश ?
Order of compensation : दुर्घटना में दो छात्रों की मौत पर 28 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश ?

दुर्घटना में दो छात्रों की मौत पर 28 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश

लापरवाहीपूर्वक सड़क पर खड़ी ट्रक में पीछे से टकराए थे बाइक सवार छात्र

बिना पार्किंग लाइट सड़क पर खड़ी ट्रक के चालक की कोर्ट ने माना पूर्ण लापरवाही,बीमा कंपनी देगी क्षतिपूर्ति

  • जौनपुर। मछलीशहर में बिना पार्किंग लाइट के रात में रोड पर खड़ी ट्रक में पीछे से टकराए बाइक सवार दो छात्रों की मौत के मामले में एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने ट्रक चालक की पूर्ण लापरवाही माना। कोर्ट ने ट्रक की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि छात्रों के माता-पिता को मय ब्याज 28 लाख रुपए क्षतिपूर्ति 2 माह के भीतर अदा करें।
  • बता दें कि मछलीशहर के छाछो ग्राम निवासी सिद्धांत गौतम(उम्र 19 वर्ष )व रत्नेश(उम्र19 वर्ष ) 4 वर्ष पूर्व बाइक से खाखोपुर से वापस आ रहे थे।2:40 बजे भोर में जब वे जहांसापुर पहुंचे तभी सड़क पर लापरवाहीपूर्वक,बिना पार्किंग लाइट खड़ी डीसीएम ट्रक में टकरा गए जिससे सिद्धांत की मौके पर एवं रत्नेश की दौरान इलाज मृत्यु हो गई।दोनों बीए तृतीय वर्ष के छात्र थे। ट्रक चालक पर एफआईआर दर्ज हुई व चार्जशीट दाखिल हुई।मृतक सिद्धांत की मां शीला व रत्नेश के पिता गुलाबधर ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव व बृजेश निषाद के माध्यम से क्लेम ट्रिब्यूनल में ट्रक के मालिक,चालक व बीमा कंपनी के खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की विधि व्यवस्थाओं का हवाला दिया गया कि यदि कोई बड़ा वाहन रात में बिना इंडिकेटर,पार्किंग लाइट, ब्लिंकिंग लाइट या बिना किसी संकेतक का प्रयोग किए सड़क पर वाहन खड़ा करता है और यदि कोई छोटा वाहन उसमें पीछे से टकराता है तो खड़े वाहन के चालक की पूर्ण लापरवाही मानी जाएगा। इस मामले में डीसीएम चालक मो.सरफराज ने पुलिस को यह बयान भी दिया था कि वह सड़क पर ट्रक खड़ी करके फ्रेश होने गया था, डीपर नहीं जलाया था।कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ट्रक चालक की पूर्ण लापरवाही माना। ट्रक की बीमा कंपनी को आदेश दिया कि मृतक के परिजनों को क्षतिपूर्ति अदा करें।

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