Illegal construction : रिहायशी प्लाट्स पर बना अवैध कामर्शियल कॉम्पलेक्स, बिना पार्किंग के खड़ी की तीन मंजिला इमारत ?

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Illegal construction : रिहायशी प्लाट्स पर बना अवैध कामर्शियल कॉम्पलेक्स, बिना पार्किंग के खड़ी की तीन मंजिला इमारत ?
Illegal construction : रिहायशी प्लाट्स पर बना अवैध कामर्शियल कॉम्पलेक्स, बिना पार्किंग के खड़ी की तीन मंजिला इमारत ?

तान्या मोटर्स पर अवैध निर्माण का मामलाः रिहायशी प्लाट्स पर बना अवैध कामर्शियल कॉम्पलेक्स, बिना पार्किंग के खड़ी की तीन मंजिला इमारत।

  • मेरठ : मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों की सांठगांठ से रेजीडेन्शियल लैंडयूज के प्लाट्स पर हुए अवैध कामर्शियल कॉम्पलेक्स निर्माण करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को अधिवक्ता रामकुमार शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ता एमडीए वीसी और कमिश्नर से मिले। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि, मेरठ शहर में बच्चा पार्क पर हर्ष गर्ग, विवेक गर्ग का प्रतिष्ठान तान्या मोटर्स स्थित है। पिछले कुछ बरसों में इस प्रतिष्ठान का पुर्ननिर्माण कराया गया था। इस निर्माण में कई रेजीडेन्सियल प्लाट्स पर प्राधिकरण के अफसरों से सांठ-गांठ करके कई पार्ट्स में नक्शे पास कराये गये है जबकि मौके पर एक ही कामर्शियल बिल्डिंग निर्माण की गयी है। एक ही बिल्डिंग के सम्पूर्ण एप्रूव्ड मानचित्र के बगैर प्रतिष्ठान का विस्तारित निर्माण कराया गया है। यह निर्माण पूर्णतया अवैध है। निर्माण के दौरान उपरोक्त ने इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए कोई पार्किंग नहीं छोड़ी है। बेसमेंट में किये गये निर्माण में तान्या मोटर्स ने कारों का सर्विस सेंटर संचालित कर रखा है।
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  • जबकि, रेजीडेन्शियल और कामर्शियल प्लाट्स पर एक ही कामर्शियल बिल्डिंग निर्माण के लिए लोहे के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जो मानको के विपरीत है। इस तरह मानकों का उल्लंघन करके तीन मंजिला इमारत तैयार की गयी है। इस तरह की इमारत के निर्माण से राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही, ऐसा निर्माण आसपास की बिल्डिंगों के लिए भी खतरे की घंटी है। जो पता नही कब अवैध रूप से निर्माण किया गया लोहे का स्ट्रक्चर राह चलती सड़क और आसपास की इमारतों पर आ गिरे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त ने अपने पड़ौसियों के स्पेस पर अवैध रूप से हाईटेंशन इलैक्ट्रिक यंत्र लगा रखे है। उन्होंने बताया कि, पिछले दिनों इस मामले में प्राधिकरण की ओर से उपरोक्त तान्या मोटर्स को नोटिस जारी किये गये थे। मगर प्राधिकरण के प्रवर्तन अधिकारी और मुख्य टाउन प्लानर से तान्या मोटर्स की सांठ-गांठ के चलते ना तो ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया गया और ना ही इस मामले में प्राधिकरण ने जनहित के दृष्टिगत कोई कार्रवाई की गयी। ऐसा किया जाना भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है। उन्होंने बताया कि, उपरोक्त व्यक्ति राज्य सरकार में एक बड़े अफसर का नाम लेकर अपने पड़ोसियों को धमकाता है। इसलिए सभी अधिवक्ता आपसे अनुरोध करते हैं कि उपरोक्त तान्या मोटर्स की अवैध इमारत के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया अमल में लाई जाए।

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