रिपोर्ट :- गणेशी पंवार हापुड़, धौलाना, गढ़ ।।
Prime Minister Housing Scheme: ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मिले निर्देश ?
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने के शासन से मिले निर्देश, जिसके क्रम में आज विकास भवन के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम द्वारा की गई https://testbook.com/hi/ias-preparation/human-rights प्रेस वार्ता आज मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु गौतम ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आने वाले पात्र व अपात्र लाभार्थियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जनपद हापुड़ के ऐसे ग्रामीण परिवार जो आवास विहीन है अथवा उनके पास कच्ची दीवार पर कच्ची छत घास फूस की झोपड़ी एक कमरा तथा दो कमरा कच्चा है को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। https://andekhikhabar.com/awareness-rally/
Prime Minister Housing Scheme: ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मिले निर्देश ?
- जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित स्वत: अंतर्वेशन एवं स्वत: बहीर्वेशन के मनको के लिए मानदंड बनाए गए हैं उन्होंने बताया कि स्वत: अंतर्वेशन मानक के अंतर्गत ऐसे परिवार जो आश्रय विहीन है बेसहारा है भिक्षा मांग कर जीवन यापन करते हैं बधवा मजदूर हैं को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास बनाए जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी इसके लिए लाभार्थी के पास 25 वर्ग मीटर की भूमि होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ऐसे परिवार जिनके पास पक्की छत और पक्की दीवार वाले मकान है दो या दो से अधिक कमरों के मकान मोटर तिपहिया या चौपाइयां है मशीनी तिपहिया ट्रैक्टर इत्यादि है, ₹50000 से अधिक लोन सीमा वाले क्रेडिट कार्ड हैं वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है, ऐसा परिवार जिनका कोई भी सदस्य 15000 से अधिक प्रतिमा की इनकम करता है इनकम टैक्स देने वाला परिवार, जीएसटी भरने वाला परिवार, वे परिवार जिनके पास ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है तथा ऐसे परिवार जिनके पास पांच एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है ऐसे परिवारों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
Prime Minister Housing Scheme: ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मिले निर्देश ?
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत, लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों और निर्देशों के बारे में जानकारीः इस योजना का मकसद, ग्रामीण इलाकों के उन लोगों को आवास उपलब्ध कराना है जिनके पास स्थायी घर नहीं है या जो खराब हालातों में रहते हैं. इस योजना के तहत, लाभार्थियों को मनरेगा के साथ मिलकर 95 दिनों के लिए रोज़गार भी मिलता है. लाभार्थियों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में एलपीजी कनेक्शन भी मिलता है. इस योजना के तहत, लाभार्थियों को पाइप पेयजल, बिजली कनेक्शन, और स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन भी मिलता है. इस योजना के तहत, लाभार्थियों को मिलने वाले भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते या डाकघर खाते में किए जाते हैं. इस योजना के तहत, लाभार्थियों का चयन एसईसीसी 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है. इस योजना के तहत, लाभार्थियों की सूची को ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित किया जाता है.