Case filed against employees : नगर निगम ने एयरटेल कंपनी को बताया गड्ढे के लिए जिम्मेदार, ठेकेदार के दो कर्मचारियों पर केस दर्ज ?

Case filed against employees : नगर निगम ने एयरटेल कंपनी को बताया गड्ढे के लिए जिम्मेदार, ठेकेदार के दो कर्मचारियों पर केस दर्ज

Case filed against employees : नगर निगम ने एयरटेल कंपनी को बताया गड्ढे के लिए जिम्मेदार, ठेकेदार के दो कर्मचारियों पर केस दर्ज ?
Case filed against employees : नगर निगम ने एयरटेल कंपनी को बताया गड्ढे के लिए जिम्मेदार, ठेकेदार के दो कर्मचारियों पर केस दर्ज ?

 

  • इंदौर:- के विजयनगर क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसने और उसमें चार फीट गहरा गड्ढा होने की जांच पूरी हो गई। नगर निगम ने एयरटेल कंपनी को गड्ढे के लिए जिम्मेदार बताया। मामले में विजयनगर थाने में कंपनी से जुड़े ठेकेदार के दो कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है शुक्रवार को विजय नगर क्षेत्र में गहरा गड्ढा होने की घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। नगर निगम ने पहले ताबड़तोड़ गड्ढा भरवा दिया, लेकिन शनिवार को फिर खुदाई कर फूटी पाइप लाइन को सुधारा गया।अफसरों का कहना है कि बगैर अनुमति कंपनी ने खुदाई करवाई और नर्मदा लाइन फोड़ दी। पानी का रिसाव होने के कारण सड़क पर गड्ढा हो गया था।
  • शुक्रवार को विजय नगर क्षेत्र में यह गहरा गड्ढा होने की घटना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। नगर निगम ने पहले ताबड़तोड़ गड्ढा भरवा दिया, लेकिन शनिवार को फिर खुदाई कर फूटी पाइप लाइन को सुधारा गया।यह घटना में मेघदूत गार्डन के सामने से स्कीम नंबर 54 की तरफ जाने वाले मार्ग पर हुई थी। गड्ढे से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर गड्ढे को लेकर लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं और नगर निगम पर सवाल खड़े किए।
  • गड्ढे में गिरकर कोई वाहन चालक हादसे का शिकार न हो जाए, इसलिए उसके आसपास ट्रैफिक पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए थे।रहवासियों ने अफसरों को बताया था कि सुबह के समय जिस हिस्से में सड़क धंसी थी, वहां पर पानी का रिसाव हो रहा था। इसे लेकर मेयर पुष्य मित्र भार्गव ने जांच के आदेश दिए थे। जांच में सामने आया कि एयरटेल कंपनी ने अपने ठेकेदार के मार्फत बिना नगर निगम की अनुमति के केबल लाइन डाली थी, जिससे सड़क पर गड्ढा बन गया। नगर निगम आयुक्त ने एयरटेल पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मेयर ने कहा कि कंपनी के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश भी दिए थे, ताकि भविष्य में कोई भी कंपनी बिना नगर निगम की अनुमति कार्य नहीं करेगी।

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News Editor- (Jyoti Parjapati)

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