Against son Abdullah : आजम खान फैमिली की कम नहीं हो रही मुश्किलें, बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 17 साल पुराने केस में गैर जमानती वॉरंट ?

Against son Abdullah : आजम खान फैमिली की कम नहीं हो रही मुश्किलें, बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 17 साल पुराने केस में गैर जमानती वॉरंट

Against son Abdullah : आजम खान फैमिली की कम नहीं हो रही मुश्किलें, बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 17 साल पुराने केस में गैर जमानती वॉरंट ?
Against son Abdullah : आजम खान फैमिली की कम नहीं हो रही मुश्किलें, बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 17 साल पुराने केस में गैर जमानती वॉरंट ?

रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खां और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर से पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अदालत ने एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट 2008 के छजलैट बवाल मामले में उनकी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया है। अदालत ने अब्दुल्ला आजम की गैरहाजिरी को गंभीरता से लिया। इसके साथ ही, अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में एक एकाउंटेंट ने गवाही दी है। वहीं, आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में एक एस.एस.आई. ने कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं।

विस्तार से बात करें तो, रामपुर के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को छजलैट बवाल केस में दोषी ठहराया गया था। इस सजा के खिलाफ उन्होंने अदालत में अपील की थी। इस अपील पर सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनकी गैरहाजिरी पर अदालत ने नाराजगी जताई। शुक्रवार को एम.पी.-एम.एल.ए. की सेशन कोर्ट के एडीजे-तीन आंचल लवानिया ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ एन.बी.डब्ल्यू. (गैर जमानती वारंट) जारी किया। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है।यह मामला 2 जनवरी 2008 का है। जिले के थाना छजलैट में पुलिस ने एक काले रंग की गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका था। गाड़ी में लाल बत्ती लगी हुई थी। इसके बाद वहां पर बवाल हो गया था। इसी बवाल के केस में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी पाया गया था। मुरादाबाद की एम.पी.-एम.एल.ए. कोर्ट ने दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाई थी और जुर्माना भी लगाया था।आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने इस सजा के खिलाफ अदालत में अपील दायर की थी। बाद में कोर्ट ने आजम खां की अपील को तो खारिज कर दिया था। लेकिन, अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई स्थानीय एम.पी.-एम.एल.ए. की सेशन कोर्ट में चल रही है।विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छजलैट प्रकरण में अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ उन्होंने एम.पी.-एम.एल.ए. की सेशन कोर्ट में अपील की है। अपील पर सुनवाई चल रही है, लेकिन अब्दुल्ला आजम कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं। शुक्रवार को अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।

Against son Abdullah : आजम खान फैमिली की कम नहीं हो रही मुश्किलें, बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 17 साल पुराने केस में गैर जमानती वॉरंट ?
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अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड का भी मामला चल रहा है। इस मामले में शुक्रवार को एक एकाउंटेंट ने गवाही दी। इसके अलावा, उनके दो पासपोर्ट का भी मामला है। पासपोर्ट मामले में बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से सुनवाई को टालने की प्रार्थना की, जिसे कोर्ट ने मान लिया। अब इस केस में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।mभाजपा नेता और शहर के विधायक आकाश सक्सेना ने पहले सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके दो पासपोर्ट और दो पैनकार्ड बनवाए हैं। उनका यह भी आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने इन दस्तावेजों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए किया है। पैनकार्ड मामले में आकाश सक्सेना ने आजम खां को भी आरोपी बनाया था। इन मामलों की सुनवाई आजकल एम.पी.-एम.एल.ए. मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को दोनों ही मामलों में सुनवाई हुई। ए.डी.जी.सी. संदीप सक्सेना ने बताया कि दो पैनकार्ड मामले में सहारनपुर की एक कंपनी के एकाउंटेंट दीपक गोयल कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए। अभियोजन पक्ष ने उनसे सवाल-जवाब किए, जो पूरे हो गए। पासपोर्ट मामले में बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में सुनवाई टालने की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इन मामलों में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

 

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News Editor- (Jyoti Parjapati)

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