Approval : खुशखबरी! UP में बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी राहत, 150 किलोवाट तक फिक्स शुल्क व्यवस्था को मिल सकती है मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेने वाले लाखों उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है।
- प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जल्द ही 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए फिक्स्ड चार्ज प्रणाली को मंजूरी दे सकता है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से उपभोक्ताओं को ट्रांसफॉर्मर, पोल, केबल, कंडक्टर और लाइन के नाम पर बनने वाले भारी-भरकम और मनमाने स्टीमेट से निजात मिलेगी। साथ ही बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध हो जाएगी।
- जानकारी के अनुसार, 18 दिसंबर को होने वाली सप्लाई रिव्यू पैनल सब-कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। प्रस्ताव के तहत 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए खंभे से 300 मीटर तक की दूरी में उपभोक्ताओं से एकमुश्त तय शुल्क लिया जाएगा। मौजूदा समय में बिजली कनेक्शन लेने के लिए ट्रांसफॉर्मर, लाइन, पोल और दूरी के आधार पर स्टीमेट तैयार किया जाता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्टीमेट आधारित प्रणाली समाप्त हो जाएगी। जिससे अभियंताओं द्वारा मनमानी और सौदेबाजी की गुंजाइश खत्म होगी।राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कनेक्शन को फिक्स चार्ज आधारित बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी।

नियामक आयोग से मंजूरी मिलते ही प्रोसेसिंग शुल्क,
- सिक्योरिटी राशि और मीटरिंग चार्ज जैसे अलग-अलग शुल्क समाप्त हो जाएंगे। इससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगेगी और अभियंता एक जैसे मामलों में अलग-अलग स्टीमेट बनाकर उपभोक्ताओं से सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे।प्रस्ताव के अनुसार अब 150 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अलग-अलग मदों में शुल्क नहीं देना होगा। एक ही फिक्स चार्ज में प्रोसेसिंग फीस सिक्योरिटी राशि, मीटरिंग चार्ज समेत अन्य तकनीकी व प्रशासनिक खर्च शामिल होंगे। इसके बाद बिजली विभाग स्वयं खंभे से 300 मीटर तक सभी आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं कर कनेक्शन उपलब्ध कराएगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अगर कोई घरेलू उपभोक्ता 2 किलोवाट का कनेक्शन 100 मीटर की दूरी तक लेना चाहता है, तो उसे केवल 5,500 रुपए एकमुश्त जमा करने होंगे।
- वहीं 300 मीटर तक की दूरी के लिए उपभोक्ता को मात्र 7,555 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद खंभा, लाइन, ट्रांसफॉर्मर और अन्य सभी खर्च बिजली विभाग स्वयं वहन करेगा। उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त वसूली नहीं की जाएगी। यह नई व्यवस्था प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू की जाएगी। इसके साथ ही गरीब और कमजोर वर्ग के उपभोक्ताओं को मीटर मूल्य किस्तों में चुकाने की सुविधा देने का भी प्रावधान प्रस्ताव में शामिल है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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