Bail cancelled : अखिलेश के करीबी रामेश्वर सिंह दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज, जुगेंद्र सिंह यादव की एक और जमानत निरस्त

टीम। अलीगंज के पूर्व विधायक व सपा नेता रामेश्वर सिंह यादव की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी नौकरानी ने उनके विरुद्ध चार साल पुराने मामले में दुष्कर्म और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह के विरुद्ध छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला 12 फरवरी वर्ष 2019 का है।
अब जुटा सकी रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत
- पीड़िता का कहना है कि वह रिपोर्ट दर्ज कराने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दोनों भाई एटा और अलीगढ़ जेल में निरुद्ध हैं। थाना जैथरा क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को बताया कि वह वर्ष 2019 में पूर्व विधायक के घर नौकरी मांगने गई थी। वहां उसे खाना बनाने के लिए रख लिया था। 12 फरवरी को दोपहर बाद तीन बजे पूर्व विधायक ने महिला उसके दुष्कर्म किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। चार दिन बाद उसने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह के सामने पीड़ा रखी तो उन्होंने भी मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। आरोप है कि साथ ही जान से मारने की धमकी दी।
Bail cancelled : अखिलेश के करीबी रामेश्वर सिंह दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज, जुगेंद्र सिंह यादव की एक और जमानत निरस्त ?
सपा नेताओं से जान का खतरा
- चार साल तक चुप रहने के सवाल पर महिला का कहना है कि उसे व परिवार को सपा नेताओं से खतरा था। अब जबकि वे जेल में हैं उसने हिम्मत जुटा कर रिपोर्ट दर्ज कराई है। सपा नेताओं पर इस तरह की यह दूसरी रिपोर्ट है। इससे पहले कासगंज के पटियाली क्षेत्र की रहने वाली महिला ने भी कोतवाली नगर में दुष्कर्म, मारपीट और धमकाने की रिपोर्ट दोनों भाइयों पर दर्ज कराई थी। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एटा व पूर्व विधायक अलीगढ़ जेल में निरुद्ध हैं। उनके विरुद्ध दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मामले की विवेचना सीओ अलीगंज सुधांशू शेखर को सौंपी गई है। उन्होंने बताया मामले की छानबीन की जाएगी।
सपा नेता जुगेंद्र की एक और जमानत निरस्त
- पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सपा नेता जुगेंद्र सिंह यादव की एक और जमानत अर्जी अदालत ने निरस्त कर दी। मामला विवेचना में सहयोग करने का है। उन्होंने पुलिस द्वारा बार-बार नोटिस तामील कराए जाने के बावजूद भी सहयोग नहीं किया था।
- पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध वर्ष 2022 में गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें कुर्की के आदेश दिए गए थे तथा नोटिस भी चस्पा किए गए और विवेचना में सहयोग के लिए थाने बुलाया गया था। इस मामले में अवमानना की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गिरोहबंद अधिनियम रागिनी की अदालत में हुई, जहां जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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