Big decision : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला तलाकशुदा मुस्लिम महिला शादी में पति को दिए गए पैसे और गहने वापस ले सकती है

2 दिसंबर (मंगलवार) को एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी मुस्लिम महिला के पिता ने शादी के समय दूल्हे (यानी उसके पति) को नकद या गहने दिए थे, तो तलाक के बाद महिला उन्हें वापस मांग सकती है — Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 के तहत।
इस मामले में महिला ने 7 लाख रुपये और सोने के गहनों को वापस मांगा था, जो शादी के रजिस्टर (क़ाबिलनामा) में दर्ज थे।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया।
मामला क्या था?
– महिला की शादी 2005 में हुई
– 2009 में अलगाव और 2011 में तलाक हो गया
– महिला ने 1986 के एक्ट की धारा 3 के तहत 17.67 लाख रुपये की रिकवरी का दावा किया, जिसमें 7 लाख नकद और 30 भोरी सोना शामिल था
– हाईकोर्ट ने यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि काज़ी और महिला के पिता के बयानों में थोड़ा अंतर है – काज़ी ने कहा कि रजिस्टर में रकम दर्ज है लेकिन किसे दी गई, ये नहीं लिखा, जबकि पिता ने कहा कि उन्होंने दूल्हे को दी

कानून की व्याख्या
-सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 1986 एक्ट की धारा 3(1)(d) के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला उन सभी चीजों की हकदार है जो—
– उसे शादी से पहले,
– शादी के समय, या
– शादी के बाद उसे उसके रिश्तेदारों, दोस्तों, पति या पति के रिश्तेदारों/दोस्तों द्वारा दी गई हों
कोर्ट ने कहा कि यह कानून महिला की इज़्ज़त, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है
> इसीलिए इसकी व्याख्या भी महिला की गरिमा (dignity) और आत्मनिर्भरता (autonomy) को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, खासकर छोटे शहरों और गांवों में जहाँ आज भी पितृसत्तात्मक सोच हावी है
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश:
सुप्रीम कोर्ट ने महिला की अपील स्वीकार कर ली और पति को निर्देश दिया कि वह पूरा पैसा सीधे पत्नी के बैंक खाते में जमा करे।
अगर वह देर करेगा, तो उस पर 9% वार्षिक ब्याज लगेगा
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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