Christmas : हापुड़ क्रिसमस एवं नव वर्ष के अवसर पर मदिरा बिक्री समय में अस्थायी विस्तार

सर्वसाधारण एवं संबंधित अनुज्ञापियों को सूचित किया जाता है कि क्रिसमस एवं नव वर्ष के अवसर पर जनपद हापुड़ में मदिरा बिक्री से संबंधित समयावधि में अस्थायी रूप से विस्तार किया गया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी विभाग द्वारा पर्व-त्योहारों के दौरान जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या 6279-6353/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2025-26/खण्ड-1/दिनांक 12.12.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग-2, लखनऊ द्वारा शासनादेश संख्या 1332ई-2/तेरह-2025-1733158/दिनांक 09.12.2025 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के अंतर्गत क्रिसमस एवं नव वर्ष के अवसर पर राज्य के समस्त जनपदों में फुटकर मदिरा दुकानों के संचालन समय में विशेष अनुमति प्रदान की गई है।
शासनादेश के अनुसार क्रिसमस के पावन पर्व पर दिनांक 24.12.2025 एवं 25.12.2025 तथा नव वर्ष के उत्सव के अवसर पर दिनांक 30.12.2025 एवं 31.12.2025 को समस्त फुटकर मदिरा दुकानों से मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह अनुमति केवल उपरोक्त निर्दिष्ट तिथियों के लिए ही मान्य होगी।
अतः उक्त शासनादेश एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जाता है कि जनपद हापुड़ की समस्त फुटकर मदिरा दुकानों—देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं मॉडल शॉप—पर क्रिसमस एवं नव वर्ष के अवसर पर उपर्युक्त तिथियों में मदिरा बिक्री का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक रहेगा।
यह निर्णय इस उद्देश्य से लिया गया है कि पर्व एवं उत्सव के दौरान लोगों को अनावश्यक असुविधा न हो तथा निर्धारित समय के भीतर ही मदिरा बिक्री सुनिश्चित की जा सके। साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि सभी अनुज्ञापी शासन द्वारा निर्धारित नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्णतः पालन करेंगे।

सभी फुटकर मदिरा दुकान संचालकों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित समयसीमा का कड़ाई से अनुपालन करें। किसी भी दशा में निर्धारित समय से पूर्व अथवा समय के उपरांत मदिरा की बिक्री न की जाए। समय का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अनुज्ञापी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मदिरा बिक्री के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, कानून एवं शांति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिला प्रशासन, आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
आम जनमानस से भी अपील की जाती है कि वे शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें तथा मदिरा का सेवन करते समय सामाजिक मर्यादा एवं कानून व्यवस्था का ध्यान रखें। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा सेवन, वाहन चलाते समय मदिरापान अथवा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पूर्णतः निषिद्ध है। ऐसे कृत्यों पर कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन का यह भी प्रयास रहेगा कि पर्व-त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए तथा किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। इसके लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की जाएगी एवं संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
अतः जनपद हापुड़ के समस्त अनुज्ञापियों, संबंधित विभागों एवं नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस आदेश का पूर्ण सहयोग करें और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। यह आदेश केवल निर्दिष्ट तिथियों एवं समयावधि के लिए ही प्रभावी रहेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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