Dismissal upheld : दिल्ली हाईकोर्ट, असहज होकर ड्यूटी छोड़ना गलत, CISF SI की बर्खास्तगी बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने CISF सब इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी
- दिल्ली हाईकोर्ट ने CISF सब इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, कहा- असहज स्थिति में ड्यूटी नहीं छोड़ सकते दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में CISF के एक सब इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जो 10 महीने से अधिक समय तक बिना किसी औचित्य के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे थे। कोर्ट ने कहा कि वर्दीधारी सेवा में शामिल होने वाला व्यक्ति असहज स्थिति का सामना होने पर अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ सकता।
जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा,
- “सेवा में उतार-चढ़ाव जीवन का हिस्सा हैं। एक वर्दीधारी सेवा में शामिल व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह असहज स्थिति या अप्रिय परिस्थितियों का सामना होने पर अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकता। “यह मामला जय भगवान सांगवान बनाम भारत सरकार और अन्य से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता को 2011 में अनधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बर्खास्त किया गया था।
- कोर्ट ने पाया कि सांगवान 5 जुलाई 2010 से 6 मई 2011 तक बिना किसी उचित कारण के ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। इसके अलावा, उन्होंने जांच कार्यवाही में भी हिस्सा नहीं लिया, जिससे उनकी गैर-सहयोगी रवैया स्पष्ट हुआ। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “यह मामला उस श्रेणी में नहीं आता, जहां सजा इतनी असंगत हो कि कोर्ट के विवेक को झकझोर दे। इसलिए, याचिका में मांगी गई राहत देने का कोई आधार नहीं बनता।
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News Editor- (Jyoti Parjapati)