District Magistrate : फरार अभियुक्तों द्वारा अवैध शस्त्रों के साथ दहशत फैलाने व गवाहों को धमकाने के मामले में जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

मेरठ। थाना ब्रह्मपुरी में पंजीकृत मुकदमा संख्या 654 सन 2025, अपराध धारा 119/2, 115/2, 352, 74, 110 बीएनएस से संबंधित एक गंभीर प्रकरण में नामजद फरार अभियुक्तों द्वारा क्षेत्र में अवैध शस्त्रों के साथ खुलेआम घूमकर दहशत फैलाने तथा गवाहों को जान-माल की धमकी दिए जाने के संबंध में पीड़िता की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से फरार अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
प्रार्थिनी राजेश की पत्नी मामचंद, निवासी अंबेडकर नगर, थाना ब्रह्मपुरी, जनपद मेरठ ने जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया कि वह उक्त मुकदमे में पीड़िता एवं घायल है। इस मामले में चार नामजद आरोपी सतपाल पुत्र कालीचरण, राजू उर्फ राजीव पुत्र सतपाल, अमित पुत्र सतपाल तथा विनय पुत्र सतपाल शामिल हैं। इनमें से सतपाल और अमित को थाना ब्रह्मपुरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन राजू उर्फ राजीव तथा विनय पुत्र सतपाल अभी तक फरार चल रहे हैं। प्रार्थिनी का आरोप है कि इन फरार अभियुक्तों को जानबूझकर मामले में प्रभावी ढंग से शामिल नहीं किया जा रहा, जिससे उनके हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक 25 दिसंबर 2025 की रात लगभग 9:30 बजे फरार अभियुक्त विनय पुत्र सतपाल, राजू उर्फ राजीव, विवेक पुत्र सतपाल एवं कालवा उर्फ गंगाराम अपने तीन-चार अज्ञात साथियों के साथ प्रार्थिनी की गली में घुस आए। आरोप है कि सभी लोग अवैध पिस्तौल लहराते हुए खुलेआम धमकी दे रहे थे कि यदि किसी ने उनके खिलाफ मुकदमे में गवाही दी या आवाज उठाई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने गाली-गलौज की और पूरे मोहल्ले में भय का माहौल पैदा कर दिया।
प्रार्थिनी ने बताया कि उक्त सभी आरोपी बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं तथा उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनके तथा इनके साथियों के खिलाफ पूर्व में भी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसके बावजूद आरोपी खुलेआम क्षेत्र में घूम रहे हैं और कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। इस घटना के बाद से प्रार्थिनी, उसका परिवार और पूरे मोहल्ले के लोग भयभीत हैं। लोग अपने घरों से निकलने में डर महसूस कर रहे हैं और गवाहों पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया से पीछे हट जाएं।
ज्ञापन में यह भी आशंका जताई गई है कि यदि फरार अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे किसी बड़ी और गंभीर वारदात को अंजाम दे सकते हैं। प्रार्थिनी का कहना है कि आरोपी पहले ही अवैध शस्त्रों के साथ धमकी दे चुके हैं और भविष्य में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी तथा अन्य गवाहों के जीवन और संपत्ति को गंभीर खतरा बना हुआ है।

प्रार्थिनी ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि फरार अभियुक्त विनय पुत्र सतपाल, राजू उर्फ राजीव तथा उनके अन्य सहयोगियों विवेक पुत्र सतपाल और कालवा उर्फ गंगाराम के विरुद्ध अवैध शस्त्रों के साथ दहशत फैलाने एवं गवाहों को धमकाने के संबंध में अलग से कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाए। साथ ही, इन सभी की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाए ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल हो सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि प्रार्थिनी और गवाहों को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे बिना किसी भय के न्यायालय में अपना बयान दे सकें। प्रार्थिनी का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए तो आरोपी अपने आपराधिक मंसूबों में सफल हो सकते हैं, जिससे किसी की जान भी जा सकती है।
स्थानीय लोगों का भी कहना है कि फरार अभियुक्तों की दबंगई से पूरा मोहल्ला सहमा हुआ है। लोगों का विश्वास कानून व्यवस्था पर डगमगाने लगा है। उनका कहना है कि पुलिस द्वारा केवल आंशिक कार्रवाई किए जाने से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह स्थिति और भी भयावह हो सकती है।
इस पूरे मामले को लेकर अब जिलाधिकारी स्तर पर संज्ञान लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रार्थिनी और मोहल्ले के लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए फरार अभियुक्तों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करे, ताकि कानून का भय स्थापित हो और आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें।
कुल मिलाकर, थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में फरार अभियुक्तों द्वारा अवैध शस्त्रों के साथ दहशत फैलाने और गवाहों को धमकाने का यह मामला कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और पुलिस इस पर कितनी तत्परता से कार्रवाई करती है और पीड़ितों को कब तक न्याय मिल पाता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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