Dr. Vinod Kumar : गाजीपुर न्यायालय में 2021 प्रकरण में भदोही सांसद डॉ विनोद कुमार बिंद की गवाही

गाजीपुर। जनपद गाजीपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष संख्या-1 में वर्ष 2021 से संबंधित एक गंभीर आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। विशेष न्यायाधीश (एम.पी./एम.एल.ए.) शक्ति सिंह की अदालत में भदोही से सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद बतौर साक्षी उपस्थित हुए और न्यायालय के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। यह उपस्थिति न्यायिक प्रक्रिया के तहत जारी समन के अनुपालन में हुई, जिसमें घायल महिला के चिकित्सीय परीक्षण और उससे संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि कराई जानी थी।
अभियोजन के अनुसार यह मामला 24 जून 2021 की रात का है। घटना थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर क्षेत्र के अंतर्गत लगभग रात 9:30 बजे घटित हुई थी। अभियोजन कथानक में बताया गया कि आरोप है कि उस समय अभियुक्त रणजीत और अनिल द्वारा एक युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। इस बात को लेकर विवाद बढ़ा, तभी पीड़िता का भाई बबलू बिंद मौके पर पहुंच गया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई और आरोप है कि इसके बाद अभियुक्तगण रणजीत, रामदरश, अनिल और प्रेम बिंद ने बबलू बिंद के साथ मारपीट की।
अभियोजन का कहना है कि बबलू बिंद पर लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के दौरान जब उसकी मां प्रमिला उसे बचाने के लिए आगे आईं तो उनके साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। इस पूरी घटना के परिणामस्वरूप बबलू बिंद की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि उनकी मां प्रमिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की।
मृतक की परिजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली, गाजीपुर में मुक़दमा अपराध संख्या 298/2021 पंजीकृत किया गया। इस मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 354 (स्त्री की लज्जा भंग), तथा 325 (गंभीर चोट) के तहत अभियोग दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके बाद से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा घायल प्रमिला के चिकित्सीय परीक्षण को महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। अभिलेखों के अनुसार घायल प्रमिला का एक्स-रे और चिकित्सीय परीक्षण रामादेवी अस्पताल, मुगलसराय, जनपद चंदौली में किया गया था। उस समय डॉ. विनोद कुमार बिंद ने चिकित्सक के रूप में परीक्षण किया था। वर्तमान में वे भदोही लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। इसी कारण, घायल के मेडिकल परीक्षण की पुष्टि और चिकित्सीय दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए न्यायालय द्वारा उन्हें समन जारी किया गया था।

समन के अनुपालन में सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद न्यायालय में उपस्थित हुए और बतौर साक्षी अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने न्यायालय को बताया कि किस प्रकार घायल का परीक्षण किया गया था, एक्स-रे रिपोर्ट कैसे तैयार की गई और उस समय घायल की स्थिति क्या थी। अभियोजन पक्ष के लिए यह गवाही इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि चिकित्सीय साक्ष्य किसी भी आपराधिक मुकदमे में घटना की प्रकृति और चोटों की गंभीरता को स्पष्ट करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
न्यायालय में सांसद की उपस्थिति को लेकर सुरक्षा और प्रक्रिया के सभी मानकों का पालन किया गया। अदालत परिसर में सामान्य न्यायिक कार्यवाही की तरह ही सुनवाई हुई और किसी प्रकार का व्यवधान नहीं देखा गया। विशेष न्यायाधीश शक्ति सिंह ने गवाही को रिकॉर्ड कराते हुए मामले की अगली सुनवाई की तिथि नियत की। बचाव पक्ष को भी जिरह का अवसर प्रदान किया गया, जिससे मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित की जा सके।
इस प्रकरण में अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की ओर से कई साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए जा चुके हैं। न्यायालय का प्रयास है कि मामले की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी की जाए ताकि पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके और दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुरूप निर्णय हो। वहीं, बचाव पक्ष भी अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है।
स्थानीय स्तर पर यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार न्याय की मांग करता रहा है। वहीं, न्यायालय में चल रही कार्यवाही पर क्षेत्र के लोगों की नजर बनी हुई है। सांसद डॉ. विनोद कुमार बिंद की गवाही को इस मुकदमे में एक औपचारिक लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह सीधे तौर पर घायल के मेडिकल साक्ष्य से जुड़ी हुई है।
न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की सुनवाई में अन्य गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत अपना निर्णय सुरक्षित करेगी। फिलहाल, न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुनते हुए मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और न्यायालय के निर्देशों के पालन में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
सभी समाचार देखें सिर्फ अनदेखी खबर सबसे पहले सच के सिवा कुछ नहीं ब्यूरो रिपोर्टर :- अनदेखी खबर ।
YouTube Official Channel Link:
https://youtube.com/@atozcrimenews?si=_4uXQacRQ9FrwN7q
YouTube Official Channel Link:
https://www.youtube.com/@AndekhiKhabarNews
Facebook Official Page Link:
https://www.facebook.com/share/1AaUFqCbZ4/
Whatsapp Group Join Link:
https://chat.whatsapp.com/KuOsD1zOkG94Qn5T7Tus5E?mode=r_cZ
अनदेखी खबर न्यूज़ पेपर भारत का सर्वश्रेष्ठ पेपर और चैनल है न्यूज चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। अनदेखी खबर न्यूज चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को Subscribe, like, share करे।
आवश्यकता :- विशेष सूचना
(प्रदेश प्रभारी)
(मंडल प्रभारी)
(जिला ब्यूरो प्रमुख)
(जिला संवाददाता)
(जिला क्राइम रिपोर्टर)
(जिला मीडिया प्रभारी जिला)
(विज्ञापन प्रतिनिधि)
(तहसील ब्यूरो)
(प्रमुख तहसील संवाददाता