Driving license : साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस ?

Driving license : साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

Driving license : साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस
Driving license : साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत यदि कोई चालक एक साल के भीतर पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित या पूरी तरह रद्द किया जा सकता है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह नियम उन चालकों पर लागू होगा जो बार-बार यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं, जैसे रेड लाइट जंप करना, तेज गति से वाहन चलाना, हेलमेट या सीट बेल्ट न लगाना, मोबाइल फोन पर बात करते हुए ड्राइविंग करना, ओवरलोडिंग या गलत दिशा में वाहन चलाना। ऐसे मामलों में अब केवल जुर्माना ही नहीं, बल्कि लाइसेंस पर भी सीधी कार्रवाई की जाएगी।

CCTV से होगा उल्लंघन का रिकॉर्ड

शहरों और हाईवे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखी जाएगी। जैसे ही कोई चालक नियम तोड़ता है, उसके वाहन नंबर के आधार पर ऑटो-जेनरेटेड ई-चालान तैयार किया जाएगा। यह ई-चालान वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर और पते पर भेजा जाएगा।

चालक को ई-चालान मिलने के बाद 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा। यदि चालक चालान से असहमत है, तो उसे अदालत में चुनौती देने का भी अधिकार दिया गया है। तय समयसीमा में न तो जुर्माना भरा गया और न ही अदालत में अपील की गई, तो इसे नियमों की अवहेलना माना जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बार-बार उल्लंघन पर सख्ती

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक या दो बार गलती करने वाले चालकों को सुधार का मौका दिया जाएगा, लेकिन जो चालक आदतन नियम तोड़ते हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। यदि किसी चालक के खिलाफ एक वर्ष में पांच या उससे अधिक ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज होते हैं, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस स्वतः समीक्षा के दायरे में आ जाएगा।

समीक्षा के बाद संबंधित अधिकारी यह तय करेंगे कि लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित किया जाए या गंभीर मामलों में पूरी तरह रद्द किया जाए। लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में चालक को नए सिरे से ड्राइविंग टेस्ट और अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।

Driving license : साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़े तो रद्द हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस
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सड़क सुरक्षा बढ़ाने की पहल

अधिकारियों का कहना है कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। आंकड़ों के अनुसार, अधिकांश सड़क हादसे ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं। तेज रफ्तार, लापरवाही और नियमों की अवहेलना न केवल चालक के लिए, बल्कि अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी जानलेवा साबित होती है।

इस पहल से वाहन चालकों में नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोग यातायात नियमों का पालन करने के लिए मजबूर होंगे। परिवहन विभाग को उम्मीद है कि इससे सड़क पर अनुशासन कायम होगा और हादसों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी।

डिजिटल सिस्टम से बढ़ी पारदर्शिता

ई-चालान और सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली से ट्रैफिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है। अब मौके पर चालान काटने की जरूरत कम हो गई है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी घटेंगी। सभी उल्लंघनों का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा, जिसे कभी भी देखा जा सकता है।

इसके अलावा, वाहन मालिक अपने चालान की स्थिति ऑनलाइन भी जांच सकते हैं। इससे उन्हें समय पर जानकारी मिल सकेगी और अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकेगा।

जनता से अपील

परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग को प्राथमिकता दें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, गति सीमा का पालन और ट्रैफिक सिग्नल का सम्मान न केवल कानून का पालन है, बल्कि यह जीवन की सुरक्षा भी है।

अधिकारियों का कहना है कि नियमों का पालन करने वाले चालकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सख्ती केवल उन्हीं के लिए है जो बार-बार नियम तोड़कर दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, नया नियम ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। साल में पांच बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या रद्द होना चालकों के लिए एक सख्त चेतावनी है। अब समय आ गया है कि लोग लापरवाही छोड़कर जिम्मेदार नागरिक की तरह सड़क पर वाहन चलाएं, ताकि खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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