Duplicate voters : हापुड़ डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन कार्य में आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक भी अंकित करें ?

Duplicate voters : हापुड़ डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन कार्य में आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक भी अंकित करें

Duplicate voters : हापुड़ डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन कार्य में आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक भी अंकित करें ?
Duplicate voters : हापुड़ डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन कार्य में आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक भी अंकित करें ?
पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण 2025 डुप्लीकेट वोटर का किया जाएगा सत्यापन
  • बी0एल0ओ0 को अपने आधार कार्ड के अंतिम चार अंक उपलब्ध न करने वाले मतदाताओं को डुप्लीकेट मतदाता मानते हुए अपमार्जन (विलोपन) की कार्रवाई कर दी जाएगी
हापुड़ : 15 अक्टूबर।
  • अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) श्री संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायत निर्वाचन नामावली 2021 में समान रूप से प्रदर्शित हो रहे डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम की बीएलओ के माध्यम से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त उन्हें उनके वास्तविक निवास स्थान पर बने रहने के लिए एवं यथावश्यक नियमानुसार विलोपित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पूर्व में बीएलओ को डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची उपलब्ध करायी जा चुकी है।
    Duplicate voters : हापुड़ डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन कार्य में आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक भी अंकित करें ?
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उन्होंने बताया कि
  • जनपद के विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर समान रूप से प्रदर्शित हो रहे है तो ऐसी दशा में निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण 2025 डुप्लीकेट वोटर के सत्यापन के समय सत्यापनोपरान्त, सामान्य रूप से निवास करने वाले ग्राम पंचायत में उस मतदाता का नाम रखते हुए अन्य ग्राम पंचायत से नियमानुसार विलोपित किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि
  • यदि किसी विकास खण्ड में ऐसे व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति/माता का नाम एवं लिंग समान है तथा वे सत्यापन के उपरान्त सही पाये गये हैं तो प्रमाणीकरण स्वरूप उनके आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक भी बीएलओ द्वारा अंकित किया जायेगा ताकि डी-डुप्लीकेशन में उनका नाम अपमार्जित (डिलीट) न हो। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० के निदेर्शानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम के ऐसे मतदाता जिनका नाम डुप्लीकेट सूची में है,
  • वह बीएलओ को अपने आधार कार्ड के अन्तिम 04 अंक अवश्य उपलब्ध करा दें, अन्यथा उनका नाम मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम होने पर, अपमार्जित कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्य हेतु संबंधित विकासखंड के खंड विकास अधिकारी “नोडल अधिकारी” होंगे।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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