Election Commission : यूपी में डीएम-एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक, चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया फैसला ?

Election Commission : यूपी में डीएम-एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक, चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया फैसला

Election Commission : यूपी में डीएम-एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक, चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया फैसला ?
Election Commission : यूपी में डीएम-एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक, चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया फैसला ?
लखनऊ:
  • उत्तर प्रदेश में आगामी विधान परिषद चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक, आयोग ने राज्य के 72 जिलों के जिलाधिकारी और एसडीएम के तबादले पर रोक लगा दी है। यह रोक 30 दिसंबर तक लगाई गई है। अब इन पदों पर किसी भी प्रकार का ट्रांसफर भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
  • दरअसल यह फैसला विधान परिषद की 11 सीटों 5 खंड स्नातक और 6 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान को देखते लिया गया है। इन क्षेत्रों में मतदाता सूची तैयार करने का काम 30 सितंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। यह प्रक्रिया कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर सभी जिलों में संचालित की जा रही है। आयोग का मानना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारी और कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी स्थिरता आवश्यक है।
    Election Commission : यूपी में डीएम-एसडीएम के ट्रांसफर पर रोक, चुनाव आयोग ने इस वजह से लिया फैसला ?
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लखनऊ, गोरखपुर समेत इन जिलों का अपडेट
  • निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पदाभिहीत अधिकारी और अतिरिक्त पदाभिहीत अधिकारी को भी बिना अनुमति स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर मंडलों के मंडलायुक्त भी इस दायरे में आएंगे, क्योंकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
  • इनके अपर आयुक्त (प्रशासन) को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले जिलों के डीएम और विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी इस अभियान में शामिल हैं।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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