Equal for all : राजपाल यादव ने किया आत्मसमर्पण, भावुक होकर बोले “न पैसा बचा, न दोस्त सब अकेले हैं”, कोर्ट ने कहा: कानून सबके लिए बराब

नई दिल्ली।
बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता राजपाल यादव से जुड़ा एक पुराना कानूनी मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वर्ष 2010 में फिल्म निर्माण के लिए लिए गए कर्ज और उससे जुड़े चेक बाउंस मामलों में अदालत के सख्त रुख के बाद राजपाल यादव ने 4 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर से पहले वे भावुक नजर आए और उन्होंने कहा, “मेरे पास पैसे नहीं हैं, ना पैसा रहा, ना दोस्त… सब अकेले हैं।” अदालत ने इस दौरान स्पष्ट संदेश दिया कि सेलिब्रिटी स्टेटस कानून से ऊपर नहीं है और कानून सभी के लिए समान है।
मामला क्या है
यह पूरा मामला वर्ष 2010 से जुड़ा है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी, जिसके बाद लोन चुकाने में दिक्कतें सामने आने लगीं। कंपनी को भुगतान के लिए दिए गए कई चेक बाउंस हो गए।
चेक बाउंस होने के बाद मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत कुल 7 मामले दर्ज कराए। यह धारा चेक के अनादर (Dishonour of Cheque) से संबंधित है, जिसमें दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मई 2024 में ट्रायल कोर्ट ने सभी मामलों में राजपाल यादव को दोषी ठहराया। कोर्ट ने प्रत्येक मामले में 6 महीने की साधारण कैद और 1.35 करोड़ रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। कुल मिलाकर यह सजा और आर्थिक दंड काफी गंभीर माना गया।
इसके बाद राजपाल यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने उनकी ओर से किए गए सेटलमेंट के वादों को देखते हुए सजा को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। अदालत ने उम्मीद जताई कि अभिनेता तय समय में शिकायतकर्ता कंपनी को भुगतान कर देंगे। हालांकि, बार-बार अवसर मिलने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
सजा सस्पेंशन खत्म, सरेंडर का आदेश
लगातार भुगतान न होने और अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर 2 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने सजा का सस्पेंशन समाप्त करते हुए राजपाल यादव को तत्काल आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ प्रसिद्ध होना किसी को कानून से छूट नहीं दिला सकता।
भावुक हुए राजपाल यादव
आदेश के बाद 4 फरवरी 2026 को राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। सरेंडर से पहले मीडिया से बातचीत में वे बेहद भावुक दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि उनके पास अब पैसे नहीं हैं, न ही कोई उनका साथ दे रहा है। उनके शब्दों में दर्द और टूटन साफ झलक रही थी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आर्थिक तंगी और लगातार कानूनी लड़ाई ने उन्हें मानसिक रूप से काफी कमजोर कर दिया है।

कोर्ट का सख्त संदेश
अदालत ने इस मामले में स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि कानून के सामने सभी बराबर हैं—चाहे वह आम नागरिक हो या कोई बड़ा सेलिब्रिटी। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जो भी राशि अब तक जमा कराई गई है, उसे शिकायतकर्ता कंपनी को जारी किया जाए। न्यायालय ने यह संकेत दिया कि आर्थिक लेन-देन से जुड़े मामलों में लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राजपाल यादव: कॉमेडी का बड़ा नाम
राजपाल यादव हिंदी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता हैं, जिन्होंने अपने अनोखे हास्य और दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। ‘हेरा फेरी’, ‘भूल भुलैया’, ‘चुप चुप के’, ‘भागम भाग’ और ‘ढोल’ जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी दर्शकों को याद हैं। कॉमेडी के साथ-साथ उन्होंने कई गंभीर भूमिकाएं भी निभाई हैं।
हालांकि, यह मामला उनके करियर के उस पक्ष को उजागर करता है, जहां फिल्मी सफलता हमेशा आर्थिक स्थिरता की गारंटी नहीं देती। एक समय पर लोकप्रियता के शिखर पर रहने वाले अभिनेता का इस तरह जेल जाना न केवल उनके प्रशंसकों के लिए बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक चेतावनी माना जा रहा है।
इंडस्ट्री और समाज के लिए सबक
राजपाल यादव का यह मामला यह संदेश देता है कि वित्तीय अनुशासन और कानूनी जिम्मेदारियों की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है। यह केवल एक अभिनेता की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए सबक है जो बड़े सपनों और बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ आगे बढ़ता है।
फिलहाल, राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। यह देखना बाकी है कि आने वाले समय में यह मामला किस दिशा में जाता है, लेकिन अदालत का संदेश साफ है—कानून से ऊपर कोई नहीं।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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