FIR registered : चौकी इंचार्ज व सिपाही के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश

दारोगा समेत दो के खिलाफ एफआइआर का आदेश
- जौनपुर: रामपुर थाना क्षेत्र निवासी अनुसूचित जाति के रविकांत को पड़ोसियों की शह पर मारने-पीटने के मामले में दारोगा समेत दो के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश अपर सत्र न्यायाधीश ने दिया है। रविकांत ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत थाना सुरेरी के एसआइ रामप्रवेश व अच्छेलाल पांडेय के खिलाफ दरखास्त दिया कि वह राजगीर है तथा गुलशन पांडेय के मकान का निर्माण मजदूरों को लेकर एक माह से करा रहा था। गुलशन के पट्टीदार निर्माण से खुश नहीं थे। रोकने का प्रयास किया, लेकिन रुका नहीं। पट्टीदारों ने गत 28 अगस्त को अकारण पुलिस को बुलवाया।
- पुलिस गुलशन के लड़के राहुल तथा वादी को थाने पर ले गई। एसआइ रामप्रवेश ने गालियां देते हुए बेरहमी से पीटा। राहुल ने बचाना चाहा तो उसे भी मारे। वादी व राहुल का शांति भंग में चालान भी कर दिया। पुलिस ने हम लोगों का मेडिकल भी कराया, लेकिन रिपोर्ट अपने पास रख लिया। मुचलके पर छूटने के बाद वादी ने जिलाधिकारी को दरखास्त दिया। डीएम के आदेश पर सीएमओ ने मेडिकल व एक्स-रे करवाया। जिसमें हाथ टूटा पाया गया। पुलिस के उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए आरोपियों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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