Gangster act case : काशी में पहली बार नौ ठगों पर गैंगस्टर एक्ट का केस ?

काशी में पहली बार नौ ठगों पर गैंगस्टर एक्ट का केस, जिलों की पुलिस को भेजे गए पत्र
- कमिश्नरेट की पुलिस ने किया मोटर्स कंपनी की फर्जी वेबसाइट बनाकर एजेंसी दिलाने का झांसा देकर 72 लाख रुपये की ठगी करने वाले नौ अंतरराज्यीय साइबर ठगों के खिलाफ पहली बार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कैंट थानाध्यक्ष राजकुमार शर्मा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। सभी आरोपी मौजूदा समय में जिला जेल में बंद हैं।
भेलूपुर थाना क्षेत्र के गौरीगंज निवासी तेजस्वी शुक्ला की तहरीर पर साइबर क्राइम पुलिस थाने में 18 जून 2024 को मुकदमा दर्ज किया गया था। तेजस्वी शुक्ला का आरोप था कि किया मोटर्स कंपनी की एजेंसी दिलाने का झांसा देकर उनके साथ 72 लाख रुपये की ठगी की गई। मामले में साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने जुलाई 2024 में नौ अंतरराज्यीय साइबर ठगों को गिरफ्तार कर नकदी और अन्य सामान बरामद किया था।
गिरफ्त में आए आरोपियों में बिहार के नालंदा जिले के दशरथपुर, पावापुरी गांव का दीपक कुमार, प्रभाकर कुमार उर्फ चिंकू, सौरव कुमार व आलोक कुमार, सरबहदी गांव का हिमांशु राज, रघुबिगहा गांव का प्रियरंजन कुमार व सत्येंद्र सु वाराणसी साइबर थाना पुलिस का दावा है कि यह सूबे का पहला केस है, जिसमें साइबर ठगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। भेलूपुर के गौरीगंज निवासी तेजस्वी शुक्ला को किआ मोटर्स की एजेंसी दिलाने के नाम पर झांसे में लेकर 72 लाख रुपये ठगे थे। साइबर पुलिस ने खुलासा करते हुए नौ साइबर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
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