General Reservation : 1 अक्टूबर से टिकट बुकिंग के नियम में होगा बदलाव, जनरल रिजर्वेशन के लिए आधार होगा जरूरी

रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। एक अक्टूबर से सामान्य आरक्षित टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए भी आधार वैरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके तहत सामान्य टिकट बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 15 मिनट तक केवल आधार वैरीफाइड यूजर्स ही टिकट बुक कर सकेंगे।
पहले 15 मिनट केवल आधार से बुकिंग-:
रेल मंत्रालय के आदेश अनुसार सुबह 8:00 से 8:15 बजे तक टिकट बुक करने के लिए आधार से जुड़े उपयोगकर्ताओं को ही अनुमति दी जाएगी। इस कदम का उद्देश्य आम यात्रियों को प्राथमिकता देना और टिकट दलालों पर अंकुश लगाना है।
दुरुपयोग रोकने के लिए नई व्यवस्था-:
रेलवे का कहना है कि इस व्यवस्था से टिकटों के दुरुपयोग और फर्जी बुकिंग पर रोक लगेगी। यह सुनिश्चित होगा कि आम यात्रियों को टिकट बुकिंग में आसानी हो।

आरक्षण केंद्र पर नियम लागू नहीं-:
यह नियम केवल ऑनलाइन टिकट बुकिंग (आईआरसीटीसी वेबसाइट और एप) पर लागू होगा। रेलवे आरक्षण केंद्रों से टिकट बुक करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
एजेंटों पर पहले से ही रोक-:
सामान्य आरक्षण खुलने के शुरुआती 10 मिनट तक टिकट एजेंटों को टिकट बुकिंग से रोकने वाला नियम पहले से लागू है। नया बदलाव सीधे यात्रियों के हित को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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