Historical decision : सोशल मीडिया पर जाति का महिमामंडन रोकिए, पुलिस रिकॉर्ड से भी कॉलम हटाइए, इलाहाबाद HC का ऐतिहासिक निर्णय ?

Historical decision : सोशल मीडिया पर जाति का महिमामंडन रोकिए, पुलिस रिकॉर्ड से भी कॉलम हटाइए, इलाहाबाद HC का ऐतिहासिक निर्णय

Historical decision : सोशल मीडिया पर जाति का महिमामंडन रोकिए, पुलिस रिकॉर्ड से भी कॉलम हटाइए, इलाहाबाद HC का ऐतिहासिक निर्णय ?
Historical decision : सोशल मीडिया पर जाति का महिमामंडन रोकिए, पुलिस रिकॉर्ड से भी कॉलम हटाइए, इलाहाबाद HC का ऐतिहासिक निर्णय ?

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद के जसवंतनगर थाना क्षेत्र में 29 अप्रैल 2023 को पुलिस ने एक स्कॉर्पियो को रोका, जिसमें प्रवीण छेत्री नाम के शख्स के साथ तीन लोग सवार थे। उनके पास से वाहन में 106 बोतल व्हिस्की बरामद की गई। चेक किया तो पता चला कि इसकी हरियाणा में ही बिक्री हो सकती थी। यही नहीं स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट भी फर्जी पाई गई। इसके बाद पुलिस ने जो मेमो तैयार किया, उसमें अभियुक्तों की जाति माली, पहाड़ी राजपूत और ठाकुर के रूप में दर्ज की गई। इनसे पूछताछ के बाद एक और गाड़ी को रोका गया, जिसमें से 254 बोतलें बरामद हुईं। इस गाड़ी में गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पुलिस मेमो में पंजाबी पाराशर और ब्राह्मण जातियों के साथ दर्ज किया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्तों ने बताया कि ये हरियाणा से बिहार शराब तस्करी कर रहे थे और इनका गैंग लीडर प्रवीण छेत्री है।

इस मामले में आरोपी प्रवीण छेत्री की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की गई, जिसमें उसने आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की। हाईकोर्ट ने याचिका तो खारिज कर दी लेकिन पुलिस के जब्ती मेमो में अभियुक्त की जाति का उल्लेख करने की प्रथा को तत्काल समाप्त करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा कि ये कानूनी भ्रांति है, जो संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करती है। यह भारत में संवैधानिक लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रदेश सरकार पुलिस दस्तावेजीकरण प्रक्रिया में व्यापक बदलाव करे। आधिकारिक फॉर्म में अभियुक्तों, मुखबिरों और गवाहों की जाति से संबंधित सभी कॉलम और प्रविष्टि हटाए।

Historical decision : सोशल मीडिया पर जाति का महिमामंडन रोकिए, पुलिस रिकॉर्ड से भी कॉलम हटाइए, इलाहाबाद HC का ऐतिहासिक निर्णय ?
Historical decision : सोशल मीडिया पर जाति का महिमामंडन रोकिए, पुलिस रिकॉर्ड से भी कॉलम हटाइए, इलाहाबाद HC का ऐतिहासिक निर्णय ?

अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी से परामर्श कर स्टैंडिंग ऑफिसर प्रोसीडिंग तैयार करें।कोर्ट ने इस प्रथा के लिए डीजीपी की भी आलोचना की और कहा कि उन्होंने खुद को एक ऐसे पुलिसकर्मी की तरह संचालित किया जो संवैधानिक नैतिकता से अलग-थलग हों। आखिर में वर्दी में एक नौकरशाह के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। कोर्ट ने कहा कि आधारकार्ड, फिंगर प्रिंट और मोबाइल कैमरों जैसे आधुनिक उपकरणों के युग में पहचान के लिए जाति पर निर्भरता कानूनी भ्रांति ही है।

कोर्ट ने कहा कि अपराध विवरण फॉर्म, गिरफ्तार, कोर्ट सरेंडर मेमो और पुलिस फाइनल रिपोर्ट सहित सभी फार्मों से जाति या उपजाति से संबंधित सभी प्रविष्टियां हटाई जाएं। इनमें पिता/पति के साथ मां का नाम जोड़ा जाए।

हाईकोर्ट के निर्देश

थानों में नोटिस बोर्ड पर अभियुक्तों के नाम के सामने जाति का कॉलम तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। जाति का महिमामंडन करने वाले या क्षेत्रों को जातिगत क्षेत्र या संपत्ति घोषित करने वाले साइनबोर्ड तुरंत हटाएं।

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन करें और सभी वाहनों पर जाति आधारित नारों और पहचान पर प्रतिबंध लगाया जाए।

इंटरनेट मीडिया पर जाति का महिमामंडन व घृणा फैलाने वाली सामग्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईटी नियमों को मजबूत करें। नागरिकों के लिए उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।

कोर्ट ने कहा कि आदेश की कॉपी उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य सचिव को भेजी जाए, जो मुख्यमंत्री को सूचना के लिए प्रस्तुत करेंगे। अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी इसका तुरंत अनुपालन करेंगे। आदेश की एक कॉपी केंद्रीय गृह सचिव, परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग के सचिव, आईटी मंत्रालय और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव को भेजें।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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