Immediately dismissed : हरियाणा में भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार: DGP ओपी सिंह का बड़ा फैसला, रिश्वत लेते पकड़े गए पुलिसकर्मी होंगे सीधे बर्खास्त

हरियाणा पुलिस के महानिदेशक (DGP) ओपी सिंह ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बेहद सख्त और स्पष्ट रुख अपनाते हुए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है, तो उसे न तो निलंबित किया जाएगा और न ही उसके खिलाफ लंबी विभागीय जांच बिठाई जाएगी, बल्कि उसे सीधे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। DGP के इस फैसले को पुलिस महकमे में अब तक का सबसे कड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
DGP ओपी सिंह ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए अपनी मंशा स्पष्ट की। उन्होंने लिखा कि ठग और बदमाश चाहे वे समाज में हों या पुलिस विभाग के भीतर, कानून के सामने सभी को जवाब देना होगा। हरियाणा पुलिस की नीति पूरी तरह साफ है—भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने राज्य के सभी एसपी (SP) और सीपी (CP) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाएं, उनके मामलों में अनावश्यक जांच प्रक्रिया में समय बर्बाद न किया जाए। ऐसे मामलों में सीधे संविधान के अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत प्रदत्त असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए।
DGP ओपी सिंह ने यह भी खुलासा किया कि बीते दो महीनों में जो भी पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार के मामलों में रंगे हाथ पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ इसी नीति के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि भविष्य में भी यही नीति लागू रहेगी और किसी को भी कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
उन्होंने अपने संदेश के अंत में लिखा—“जैसी करनी, वैसी भरनी”, जो यह दर्शाता है कि पुलिस विभाग में अब ईमानदारी ही सबसे बड़ा हथियार होगी और भ्रष्ट आचरण की कोई जगह नहीं होगी।

इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई है। जहां एक ओर ईमानदार पुलिसकर्मियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट तत्वों में डर का माहौल है। माना जा रहा है कि इस नीति से पुलिस विभाग की छवि सुधारने में मदद मिलेगी और आम जनता का पुलिस पर भरोसा बढ़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में लंबी जांच प्रक्रियाएं, निलंबन और अपीलों के कारण कार्रवाई में देरी होती थी, जिससे कई मामलों में आरोपी बच निकलते थे। लेकिन DGP का यह फैसला ऐसी सभी संभावनाओं पर विराम लगाता है। सीधे बर्खास्तगी की नीति न केवल सख्त है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी देती है कि हरियाणा पुलिस में भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो चुकी है।
संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि विशेष परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी को बिना नियमित विभागीय जांच के भी सेवा से हटाया जा सकता है। DGP ओपी सिंह ने इसी संवैधानिक प्रावधान का हवाला देते हुए यह निर्णय लिया है। उनका मानना है कि जब कोई कर्मचारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा जाता है, तो अपराध स्पष्ट होता है और उसमें जांच की औपचारिकता महज समय की बर्बादी होती है।
जनता के बीच भी इस फैसले की काफी सराहना हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग इसे “ऐतिहासिक फैसला” और “भ्रष्टाचार के खिलाफ असली कार्रवाई” बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि यदि यही नीति अन्य राज्यों में भी अपनाई जाए, तो सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।
हरियाणा पुलिस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, अब सभी थानों और इकाइयों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी स्तर पर रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं होगी। ट्रैप मामलों में पकड़े जाने पर तुरंत सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी और आरोपी को किसी प्रकार की विभागीय राहत नहीं मिलेगी।
कुल मिलाकर, DGP ओपी सिंह का यह फैसला हरियाणा पुलिस के लिए एक नई दिशा तय करता है। यह न केवल पुलिसकर्मियों को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि जनता के बीच पुलिस की साख को भी मजबूत करेगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सख्त नीति किस हद तक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सफल होती है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि हरियाणा पुलिस में अब “रिश्वत का खेल” चलना आसान नहीं रहेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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