Interim bail : दिल्ली हाई कोर्ट ने शर्तों के साथ राजपाल यादव को दी अंतरिम जमानत, 1.5 करोड़ की भरी राशि

नई दिल्ली ।
- चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद कमीडियन और दिग्गज अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भरना होगा। कोर्ट ने सोमवार की सुनवाई में यह भी कहा कि अगर अभिनेता दोपहर तक डिमांड ड्राफ्ट जमा कर देते हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और अगर वे ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं, तो जमानत नहीं मिलेगी। हालांकि, अभिनेता को अंतरिम जमानत मिल गई है। दरअसल, राजपाल यादव ने शाहजहांपुर में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत के लिए याचिका डाली थी। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अभिनेता को अंतरिम जमानत दी है।
- राजपाल यादव के वकील ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ की डीडी जमा करा दी है। इसके साथ कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अभिनेता को पासपोर्ट कोर्ट में सरेंडर करना होगा और मामले पर अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
सुबह ही कोर्ट की सुनवाई से पहले अभिनेता के लिए सोनू सूद ने प्रार्थना की थी और अब कोर्ट के फैसले से अभिनेता खुश भी हैं।

उनका कहना है कि जल्द देशवासियों को खुशखबरी मिलने वाली है।
- कोर्ट के फैसले के बाद सोनू सूद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “दुआओं में बड़ा असर होता है, जल्द अच्छी खबर देते हैं। आपकी प्रार्थनाओं और अटूट समर्थन के कारण, इंतजार लगभग खत्म हो गया है। तैयार हो जाइए, वो हंसी जो आपको बहुत याद आ रही थी, अब पर्दे पर लौटने वाली है। देखते रहिए।” बता दें कि राजपाल यादव को तिहाड़ जेल से बाहर निकालने के लिए मदद की मुहिम सोनू सूद ने ही सोशल मीडिया के जरिए चलाई थी और स्टार्स और राजनेताओं ने सपोर्ट भी किया था।
- बिहार की जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने 11 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया था। म्यूजिक प्रोड्यूसर इंद्रजीत सिंह ने 1.11 करोड़ और फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी ने 51 हजार की मदद की थी।
राजपाल यादव पर 9 करोड़ रुपए का कर्ज होने का दावा है। अभिनेता ने कर्ज फिल्म अता-पता लापता को प्रोड्यूस करने के लिए लिया था। फिल्म फ्लॉप रही और राजपाल कर्जे में डूब गए। कुछ पैसा उन्होंने फिल्मों में काम कर चुका दिया था, लेकिन अभी भी काफी अमाउंट चुकाना बाकी है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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