Last date for Aadhaar-PAN linking : आज आधार-पैन लिंक की अंतिम तिथि, नहीं करने पर पैन होगा निष्क्रिय

देशभर के करदाताओं और आम नागरिकों के लिए आज 31 दिसंबर 2025 बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की यही आखिरी तिथि है। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि निर्धारित समय सीमा तक आधार और पैन को लिंक नहीं कराने पर पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
वर्तमान में आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए ₹1000 का विलंब शुल्क (फाइन) अनिवार्य कर दिया गया है। आयकर विभाग के अनुसार, जिन करदाताओं ने तय समय सीमा तक यह कार्य नहीं कराया, उनसे जुर्माना वसूल किया जा रहा है। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करने के बाद ही आधार-पैन लिंक की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
यदि कोई व्यक्ति आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराता है, तो उसका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से अमान्य हो जाएगा। निष्क्रिय पैन का मतलब है कि वह पैन किसी भी वित्तीय या सरकारी कार्य में उपयोग के योग्य नहीं रहेगा। इससे करदाताओं को कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
सबसे बड़ी समस्या आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने को लेकर होगी। पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में व्यक्ति अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएगा। यदि पहले से कोई रिफंड बनता है, तो वह भी अटक सकता है। इसके अलावा आयकर विभाग द्वारा भेजे जाने वाले नोटिस या अन्य कर-संबंधी प्रक्रियाओं में भी बाधा उत्पन्न होगी।
बैंकिंग सेवाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर बैंक KYC से जुड़ी प्रक्रियाओं में समस्या आ सकती है। नया बैंक खाता खोलना, बड़े लेन-देन करना, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार से जुड़े निवेश या लोन लेने में कठिनाई हो सकती है। कई बैंक ऐसे मामलों में लेन-देन पर रोक भी लगा सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, पैन निष्क्रिय होने पर टीडीएस और टीसीएस की दर भी बढ़ जाएगी। सामान्य स्थिति में जहां टीडीएस/टीसीएस कम दर पर कटता है, वहीं निष्क्रिय पैन की स्थिति में यह दर 20 प्रतिशत तक हो सकती है। इससे करदाताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
आयकर नियमों के अनुसार, आधार और पैन लिंक न करने पर ₹1000 तक की अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। यह जुर्माना आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत लगाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को समय पर अपने दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए प्रेरित करना है।
सरकार का कहना है कि आधार और पैन को लिंक करने का उद्देश्य कर प्रणाली को पारदर्शी बनाना, फर्जी पैन कार्ड पर रोक लगाना और टैक्स चोरी को कम करना है। आधार-पैन लिंकिंग से एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पैन सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे वित्तीय प्रणाली अधिक मजबूत होगी।

आधार-पैन लिंक करने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। जिन लोगों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर, पैन नंबर और आवश्यक विवरण भरकर लिंकिंग कर सकते हैं। विलंब शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसके बाद लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी होगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम दिन होने के कारण वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है, जिससे तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में लोगों को जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी जा रही है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
कर विशेषज्ञों का मानना है कि पैन निष्क्रिय होने के बाद उसे दोबारा सक्रिय कराने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है। इसलिए समय रहते आधार और पैन को लिंक करना ही सबसे बेहतर विकल्प है। इससे न केवल कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है, बल्कि आर्थिक नुकसान से भी सुरक्षा मिलती है।
कुल मिलाकर, आज 31 दिसंबर 2025 आधार-पैन लिंक कराने का आखिरी मौका है। ₹1000 का विलंब शुल्क भले ही देना पड़े, लेकिन पैन निष्क्रिय होने से होने वाली परेशानियों की तुलना में यह एक छोटा खर्च है। नागरिकों से अपील है कि वे समय रहते यह कार्य पूरा कर लें, ताकि 1 जनवरी 2026 से किसी भी प्रकार की वित्तीय, कर या बैंकिंग समस्या का सामना न करना पड़े।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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