Marriage grant scheme : जिलाधिकारी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना ?

जिलाधिकारी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना हेतु वर्चुअल समीक्षा बैठक की गई
- आज जिलाधिकारी श्री अभिषेक पांडे द्वारा अपने कार्य कक्ष में समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक करते हुए अवगत कराया कि जनपद हापुड़ के अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय सीमा में वृद्धि करते हुए शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 1,00,000/- (रू० एक लाख मात्र) प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है। बैठक में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अनिल कुमार गौतम द्वारा जिला अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि शादी अनुदान योजना का लाभ लेने हेतु ला भाटियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा जिसके लिए ऑन-लाइन वेवसाईट https://shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा ऑन-लाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात तक एवं चल रहे वित्तीय वर्ष में ही करना अनिवार्य होगा। वित्तीय सहायता की देय धनराशि प्रति शादी रूपये 20,000 होगी तथा एक परिवार में अधिकतम 02 शादी हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।

- जिलाधिकारी जनपद के समस्त बीडीओ एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शादी अनुदान योजना के अंतर्गत लक्ष्य के सापेक्ष अधिक से अधिक आवेदन कराकर योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा आवेदन हेतु पात्रता की शर्ते निम्नलिखित है कि जानकारी भी दी गई।
(1) पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
(2) विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन तथा दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
(3) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए परिवार की वार्षिक आय रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा ऑन-लाइन निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
(4) आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। (तहसील द्वारा निर्गत ऑन-लाइन जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।) (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर)
(5) एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
(6) आवेदक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सी०बी०एस० बैंक खाता होना चाहिए।
(7) आवेदक तथा पुत्री का आधार कार्ड होना अनिवार्य है तथा उक्त दोनों आधार कार्ड मोबाईल से लिंक होने अनिवार्य है।
(8) पुत्री तथा वर का आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
(9) शादी का कार्ड होना अनिवार्य है।
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