Order : सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की 5 शादियां, अब चौथी बीवी को देना होगा 30 हजार का गुजारा भत्ता, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौथी पत्नी रुमाना को ₹30,000 मासिक भरण-पोषण देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने तीन महीने में मामला निपटाने का भी मौका दिया है. नदवी की कुल पांच शादियां हुई हैं, जिनमें से रुमाना ने मारपीट और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था.
उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं. पहले संसद के पास वाली मस्जिद को लेकर, बाद में आजम खान से तकरार को लेकर अब अपनी चौथी पत्नी को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चौथी पत्नी रुमाना से चल रहे विवाद को निपटाने के लिए तीन महीने का समय दिया है. कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मदुल्लाह नदवी को उनकी चौथी पत्नी को हर महीने 30,000 भरण-पोषण देने का निर्देश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से सांसद को तीन महीने के भीतर मामले का समझौता करने का मौका भी दिया है. यदि सांसद पैसों का भुगतान में विफल रहते हैं या मध्यस्थता सफल नहीं होती है, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
