RERA : दी ग्रांड रेजीडेंसी के बिल्डर को झटका, 6 साल की देरी पर खरीदार को 63 लाख रुपए ब्याज समेत लौटाने का आदेश

गिरिराज अग्रवाल। जयपुर राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने जयपुर के ‘दी ग्रांड रेजीडेंसी’ प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले खरीदारों के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अथॉरिटी के सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने जीएस बिल्डस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह प्रोजेक्ट में हुई अत्यधिक देरी के कारण आवंटी को उनकी पूरी जमा राशि 10.80% ब्याज के साथ वापस करे। मामला जयपुर के वैशाली नगर स्थित प्रोजेक्ट “दी ग्रांड रेजीडेंसी” का है। आवंटी मनोज दानवर और अन्य लोगों ने इस प्रोजेक्ट में वर्ष 2017-18 में निवेश किया था। समझौते के अनुसार, फ्लैट का कब्जा दिसंबर 2019 तक मिल जाना चाहिए था। लेकिन, 6 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी बिल्डर कब्जा देने में विफल रहा।
सुनवाई के दौरान आवंटी की ओर से वकील उन्नति विजय, निशा गांधी और मनन गुप्ता ने पुरजोर दलील दी कि प्रोजेक्ट अब भी अधूरा है और आवंटी अब इसमें और इंतजार नहीं करना चाहते हैं।

बिल्डर की ओर से वकील मोनिका पनेरी और प्रियंका राजावत ने बचाव की कोशिश की, लेकिन अथॉरिटी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। रेरा ने पाया कि बिल्डर ने ‘एग्रीमेंट फॉर सेल’ की शर्तों का उल्लंघन किया है।
अथॉरिटी ने निर्देश दिया है कि बिल्डर आवंटी द्वारा जमा कराई गई पूरी राशि 63,12,068 रुपये रिफंड करे। इस राशि पर 10.80% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। ब्याज की गणना प्रत्येक जमा राशि की तारीख से लेकर वास्तविक रिफंड की तारीख तक की जाएगी। बिल्डर को यह भुगतान पोर्टल पर आदेश अपलोड होने के 45 दिनों के भीतर करना होगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिल्डर से रिफंड प्राप्त करने के बाद, अपने बैंक लोन खाते को क्लियर करने और बैंक से एनओसी (NOC) प्राप्त करने की पूरी जिम्मेदारी आवंटी की होगी। यह फैसला उन हजारों निवेशकों के लिए उम्मीद की किरण है जो वर्षों से अपने घर के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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