Roadshow without permission : संभल में जफर अली समेत 50-60 पर FIR, बिना अनुमति रोड शो निकालने पर केस ?

Roadshow without permission : संभल में जफर अली समेत 50-60 पर FIR, बिना अनुमति रोड शो निकालने पर केस

Roadshow without permission : संभल में जफर अली समेत 50-60 पर FIR, बिना अनुमति रोड शो निकालने पर केस ?
Roadshow without permission : संभल में जफर अली समेत 50-60 पर FIR, बिना अनुमति रोड शो निकालने पर केस ?

संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता जफर अली ने जमानत पर छूटने के बाद रोड शो किया था। इस पर पुलिस ने बिना अनुमति रोड शो निकालने पर पुलिस ने जफर अली, उनके बड़े बेटे हैदर, बड़े भाई ताहिर और एडवोकेट सरफराज समेत 4 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है पुलिस ने धार्मिक नारेबाजी करने और धारा-163 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी इंचार्ज आशीष तोमर की शिकायत पर सदर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है MP-MLA कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जफर अली के समर्थकों ने मुरादाबाद जेल से संभल तक 42 किलोमीटर का रोड शो निकाला था। जिसमें 3 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस दौरान क्षेत्र में धारा-144 लागू थी इस रोड शो को पुलिस ने लोकसेवक द्वारा लागू आदेश का उल्लंघन माना है। जिसके बाद सदर कोतवाली संभल पुलिस ने सत्यव्रत पुलिस चौकी इंचार्ज आशीष तोमर की शिकायत पर धारा 223 (1) BNS के तहत मामला दर्ज किया हैं…

संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता जफर अली ने जमानत पर छूटने के बाद रोड शो किया था। इस पर पुलिस ने बिना अनुमति रोड शो निकालने पर पुलिस ने जफर अली, उनके बड़े बेटे हैदर, बड़े भाई ताहिर और एडवोकेट सरफराज समेत 4 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

पुलिस ने धार्मिक नारेबाजी करने और धारा-163 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी इंचार्ज आशीष तोमर की शिकायत पर सदर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है।

MP-MLA कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जफर अली के समर्थकों ने मुरादाबाद जेल से संभल तक 42 किलोमीटर का रोड शो निकाला था। जिसमें 3 हजार से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस दौरान क्षेत्र में धारा-144 लागू थी।

इस रोड शो को पुलिस ने लोकसेवक द्वारा लागू आदेश का उल्लंघन माना है। जिसके बाद सदर कोतवाली संभल पुलिस ने सत्यव्रत पुलिस चौकी इंचार्ज आशीष तोमर की शिकायत पर धारा 223(1) BNS के तहत मामला दर्ज किया है।

संभल हिंसा का आरोपी और जामा मस्जिद का सदर जफर अली एक अगस्त को 131 दिन बाद मुरादाबाद जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। जेल से छूटने पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। जैसे ही वह गेट के बाहर आया, समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाए। मालाएं पहनाई गई, फिर उसे कंधे पर उठाकर कार तक ले गए। इसके बाद जफर खुली जीप में सवार हुआ। वहां से 10 गाड़ियों के काफिले के साथ मुरादाबाद से संभल तक 42 किमी लंबा रोड शो जैसा निकाला।

जगह-जगह उसका स्वागत हुआ। पटाखे फोड़े गए। जफर ने भी खुली जीप से हाथ लहराकर नेताओं की तरह अभिवादन स्वीकार किया।

उसके संभल पहुंचने की सूचना पर 3 हजार से अधिक लोग जुट गए। यहां जैसे ही वह जीप से उतरा, लोगों ने फिर से उसे कंधे पर उठा लिया। इस दौरान सदर ने कहा- अगर किसी चीज को बचाना है तो आपके हाथ में पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे हाथ में पावर होती तो आज जेल न जाता।

जफर अली को इसी साल 23 मार्च को संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। गुरुवार को चंदौसी MP/MLA कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी।

23 मार्च की सुबह 11 बजे पुलिस ने भीड़ को भड़काकर दंगा कराने के आरोप में जफर अली को उसके घर से उठाया था। करीब 4 घंटे तक कोतवाली में पूछताछ की। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। जफर अली को रैपिड रिएक्शन फोर्स (RRF) के करीब 50 जवानों और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में पुलिस जीप में बैठाया गया था।

गिरफ्तारी के समय जफर अली वकील की पोशाक में था। उसने काला कोट हाथ में ले रखा था। पुलिस जीप में बैठते हुए जफर अली ने हाथ हिलाकर लोगों से समर्थन मांगा। इसके बाद वह जीप में बैठ गया था।

उस वक्त जफर अली ने चिल्लाकर कहा था- मुझे फंसाया गया, क्योंकि मैंने पुलिस वालों की पोल खोल दी थी। मैंने बता दिया था कि बच्चों को इन्होंने मारा है। हिंसा में जितने भी लोग मारे गए, उन्हें पुलिस और प्रशासन ने मारा है।

24 जुलाई को हाईकोर्ट से जमानत मिली जफर अली को 24 जुलाई को ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन इस बीच पुलिस ने उस पर दो और धाराएं बढ़ा दी थीं, जिन पर चंदौसी की MP-MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 31 जुलाई को MP-MLA कोर्ट ने भी जफर की जमानत मंजूर की।

रिहाई का ऑर्डर गुरुवार को ही जारी हो गया था, लेकिन शुक्रवार को यह ऑर्डर पोर्टल पर अपलोड हो सका। इसके बाद शुक्रवार को रिहाई हो सकी।

संभल की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया था ये पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे लेकर 19 नवंबर, 2024 को संभल कोर्ट में याचिका दायर हुई। उसी दिन सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह ने मस्जिद के अंदर सर्वे करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने रमेश सिंह राघव को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उसी दिन शाम 4 बजे सर्वे के लिए टीम मस्जिद पहुंच गई। 2 घंटे सर्वे किया। हालांकि, उस दिन सर्वे पूरा नहीं हुआ। इसके बाद 24 नवंबर को सर्वे की टीम जामा मस्जिद पहुंची। मस्जिद के अंदर सर्वे हो रहा था।

इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग जुट गए। भीड़ ने पुलिस टीम पर पत्थर फेंके। इसके बाद हिंसा भड़क गई। इसमें गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। हिंसा के बाद पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 79 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था।

इसके अलावा, सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क, सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद और 2750 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। 18 जून को SIT ने 1128 पन्नों में सांसद बर्क सहित 23 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। हालांकि, सपा विधायक के बेटे सुहैल इकबाल का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं है।

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News Editor- (Jyoti Parjapati)

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