Safety Code : सहारनपुर पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में 16 मार्च तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू ?

Safety Code : सहारनपुर पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में 16 मार्च तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू

Safety Code : सहारनपुर पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में 16 मार्च तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू ?
Safety Code : सहारनपुर पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में 16 मार्च तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू ?

जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि

उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा के आयोजन के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये जाने को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु तथा प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है।
मनीष बंसल ने इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि जनपद में 14 एवं 15 मार्च 2026 को उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसके दृष्टिगत परीक्षार्थियों, अभ्यर्थियों एवं परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अलावा परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में चार से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर न तो एकत्रित होंगे और नही समूह में विचरण करेंगे। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 200 मीटर की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षावधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है।

Safety Code : सहारनपुर पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में 16 मार्च तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू ?
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परीक्षा के दृष्टिगत समाज विरोधी तत्वों एवं परीक्षा केन्द्रों के आस-पास

नकल गति विधियों में संलिप्त बाह्य व्यक्तियों को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश का उल्लंघन होने पर विधिक कार्यवाही करते हुए दण्डित किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों पर तैनात केन्द्र अधीक्षक/सह केन्द्र अधीक्षक व अध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बद्ध किसी कार्मिकों के प्रति अपराधिक/धमकी भरे व्यवहार किये जाने पर तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे। परीक्षार्थियांे द्वारा परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक वस्तु लाने व ले जाने को प्रतिबंधित किया गया है जब तक कि इस प्रकार की कोई सामग्री परीक्षा केन्द्र के अन्दर लाने की अनुमन्यता न हो।
उपरोक्त वर्णित आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 का यह आदेश जनपद में 16 मार्च, 2026 तक प्रभावी रहेगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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