Sanjauli Mosque : संजौली मस्जिद मामला, वक्फ बोर्ड की याचिका पर हाईकोर्ट की एकलपीठ आज करेगी सुनवाई

शिमला: विवादों के कारण चर्चा में आई राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली की मस्जिद से जुड़े मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. जिला अदालत के फैसले को वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में याचिका के माध्यम से चुनौती दी है. हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ याचिका की सुनवाई करेगी.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को अवैध बताते हुए ढहाने को लेकर जिला अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में नए सिरे से चुनौती दी है. इस से पहले वक्फ बोर्ड की याचिका को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने बोर्ड के ही अनुरोध पर खारिज कर दिया था. वक्फ बोर्ड ने पुरानी याचिका में नए बिंदु शामिल करने की बात कहकर पहली दिसंबर को उसे वापस लेने का आवेदन किया था. न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की अगुवाई वाली खंडपीठ ने उस अनुरोध को स्वीकार कर याचिका का निपटारा कर दिया था. अब नई याचिका पर न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकलपीठ सुनवाई करेगी.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा बहुचर्चित संजौली मस्जिद को अवैध ठहराते हुए ढहाने के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था. पहली दिसंबर को सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने इस रिट याचिका को वापिस लेने का आग्रह किया था. वक्फ बोर्ड का कहना था कि जिस विवाद के कारण याचिका दायर की गई थी उसी को आधार बनाकर उपयुक्त याचिका दायर करने की छूट दी जाए. इस पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने वक्फ बोर्ड की मांग को स्वीकार करते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया था.

वहीं, इस से पहले गत शुक्रवार को मामले पर कुछ देर सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने याचिकाकर्ता वक्फ बोर्ड को याचिका के मान्य होने पर अपनी दलीलें पेश करने को कहा था. इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई थी. कोर्ट ने जरूरी पक्षकारों को पार्टी बनाने पर भी सवाल उठाए थे, जिसके लिए भी याचिकाकर्ता द्वारा जरूरी कदम उठाने के लिए और समय मांगा गया था. उल्लेखनीय है कि 30 अक्टूबर को संजौली मस्जिद मामले में शिमला की जिला अदालत ने फैसला सुनाया था. अदालत ने नगर निगम (एमसी) शिमला के आयुक्त कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए
मस्जिद की निचली दोनों मंजिलों को भी अवैध करार देकर गिराने का आदेश दिया था. संजौली मस्जिद पर आए फैसले को लागू करने के लिए हिन्दू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. हिन्दू संगठनों का कहना है कि जब नगर निगम के आयुक्त की अदालत सहित जिला अदालत ने मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराने के आदेश पारित किए हैं तो अवैध ढांचे का बिजली पानी काटने और उसे गिराने का काम क्यों नहीं किया जा रहा. खैर, अब मामले में अहम सुनवाई आज तय हुई है.
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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