Saved from burning : इंस्पेक्टर सुबोध की शहादत ने पूरे क्षेत्र को हिंसा से जलने से बचाया

स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव में गोवंश
- स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव में गोवंश के अवशेष मिलने पर चिंगरावठी में 2018 में हिंसा और आगजनी हुई थी। भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी को फूंक दिया था। हिंसा में स्याना कोतवाली के इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में मौजूदा जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सहित 44 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें से 5 की मौत हो चुकी है, जबकि एक आरोपी नाबालिग था, जो रिहा हो चुका है।
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के जिले के स्याना थाना क्षेत्र में
- 3 दिसंबर 2018 को हुई हिंसा के मामले में आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। अपर सत्र न्यायालय-12 के न्यायमूर्ति गोपाल ने इस मामले में 38 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस हिंसा में स्याना कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और एक स्थानीय युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। सजा का ऐलान अब शुक्रवार, 1 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे होगा।मामला 3 दिसंबर 2018 को स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव में मिलने के बाद भड़की हिंसा से जुड़ा है। इस हिंसा में भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। थाने पर पथराव किया था। इस हिंसा के मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और एक स्थानीय युवक सुमित की मौत हो गई थी।
क्या था स्याना हिंसा का मामला?
- 3 दिसंबर 2018 को स्याना के महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैलने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। बजरंग दल के तत्कालीन जिला संयोजक योगेश राज के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। भीड़ ने चौकी में आगजनी की और । इस दौरान इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि सुमित नामक युवक भी गोलीबारी में मारा गया। पुलिस ने इस मामले में 27 नामजद और 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें हत्या, दंगा, आगजनी और राजद्रोह जैसी गंभीर धाराएं शामिल थीं।
कोर्ट का फैसला और प्रक्रिया
- मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने 44 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से चार आरोपियों की हो चुकी है, जबकि तीन नाबालिगों का मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है। अपर सत्र न्यायालय-12 ने 36 आरोपियों पर पहले विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे, लेकिन बाद में विशेष लोक अभियोजक की याचिका पर सभी 38 आरोपियों पर राजद्रोह (आईपीसी धारा 124ए) की धारा भी जोड़ी गई। 3 दिसंबर 2018 को स्याना के महाव गांव में गोवंश के अवशेष मिलने की खबर फैलने के बाद हिंसा भड़क उठी थी जिसपर आज, 7 साल बाद कोर्ट ने इन सभी को दोषी ठहराया।
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News Editor- (Jyoti Parjapati)
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