Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों तक एसआईआर को स्थगित करने की केरल की याचिका पर ईसीआई से जवाब मांग

जस्टिस सूर्यकांत, जॉयमाल्या बागची और SVN भट्टी की बेंच ने पोल बॉडी से जवाब मांगा और केस को 26 नवंबर को विचार के लिए पोस्ट कर दिया। कोर्ट ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) [CPI(M)], कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लीडर पीके कुन्हालीकुट्टी की पिटीशन पर भी नोटिस जारी किया। इन पिटीशन में SIR को ही चैलेंज किया गया है, न कि सिर्फ प्रोसेस को टालने की मांग की गई है।
कोर्ट ने निर्देश दिया, “नोटिस जारी करें। इन सभी पिटीशन पर 26 नवंबर को सुनवाई होगी।” राज्य ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने दखल देने से मना कर दिया था और इसके बजाय सरकार से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल समेत दूसरे राज्यों में SIR से जुड़ी ऐसी ही पिटीशन पर विचार कर रहा है।
केरल की तरफ से फाइल की गई अर्जी के मुताबिक, SIR, खासकर जिस तरह से इसे किया जा रहा है, वह केरल में मौजूदा चुनाव शेड्यूल के लिए सही नहीं है, क्योंकि दिसंबर में लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स (LSGI) के चुनाव होने हैं। केरल सरकार ने कहा कि वह SIR को अलग से चैलेंज कर सकती है, लेकिन मौजूदा अर्जी सिर्फ इस काम को टालने तक ही लिमिटेड है।
अर्जी में बताया गया है कि केरल में 1,200 लोकल बॉडी हैं और 23,612 वार्ड हैं। पिछले चुनाव दिसंबर 2020 में हुए थे। राज्य ने भारत के संविधान के आर्टिकल 243 E और 243U और केरल पंचायत राज एक्ट और केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट के संबंधित नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पूरी लोकल बॉडी चुनाव प्रक्रिया 21 दिसंबर, 2025 से पहले पूरी हो जानी चाहिए।

याचिका में यह भी कहा गया है कि केरल राज्य चुनाव आयोग ने 9 और 11 दिसंबर, 2025 को मतदान की तारीखें तय की हैं, और वोटों की गिनती 13 दिसंबर से शुरू होनी है। पूरी चुनाव प्रक्रिया 18 दिसंबर तक खत्म होने की उम्मीद है। इन लोकल बॉडी चुनावों में 68,000 पुलिस और दूसरे सुरक्षाकर्मियों के अलावा सरकारी और अर्ध-सरकारी सेवाओं से 1.76 लाख कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। SIR के लिए लगभग 25,668 अतिरिक्त कर्मचारियों की ज़रूरत होगी।
राज्य ने तर्क दिया कि एक ही ट्रेंड स्टाफ को दोनों कामों के लिए नहीं लगाया जा सकता और चेतावनी दी कि अगर लोकल बॉडी चुनावों के साथ SIR को जारी रखने की इजाज़त दी गई तो एडमिनिस्ट्रेटिव रुकावट आ सकती है। याचिका में आगे बताया गया कि SIR के लिए गिनती की डेडलाइन 4 दिसंबर तय की गई थी, और डिटेल्स 9 दिसंबर तक जमा होने की उम्मीद है, और 7 फरवरी, 2026 को फाइनल रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल के पब्लिकेशन की तारीख तय की गई है।
यह कहा गया कि ये टाइमलाइन सीधे लोकल बॉडी चुनाव के शेड्यूल से टकराती हैं। इसके अलावा, अभी SIR को पूरा करने की कोई जल्दी नहीं है और ECI ने भी राज्य में स्पेशल रिवीजन करने के लिए कोई खास कारण नहीं बताए हैं। इसमें कहा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 में पहले ही हो चुके हैं, 15वीं केरल विधानसभा का सेशन 24 मई, 2021 को शुरू हुआ था, और अगले विधानसभा चुनाव 24 मई, 2026 से पहले ही पूरे हो जाने चाहिए।
इस तरह, लोकल बॉडी चुनावों के साथ SIR चलाने की कोई तुरंत ज़रूरत नहीं है, यह कहा गया।
यह याचिका वकील सीके शशि के ज़रिए दायर की गई थी।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल केरल सरकार की ओर से पेश हुए।
वकील निखिल नरेंद्रन और श्रीराम परक्कट CPI की ओर से पेश हुए।
सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाएँ हैं।
ECI ने सबसे पहले जून 2025 में बिहार के लिए एक स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न का निर्देश दिया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन विमेन (NFIW) द्वारा दायर याचिकाओं सहित कई याचिकाएँ उस आदेश को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही पेंडिंग हैं। उन चुनौतियों के कोर्ट में होने के बावजूद, ECI ने 27 अक्टूबर 2025 को SIR को तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल समेत दूसरे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया।
तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में SIR को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसने 11 नवंबर को उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। इस बीच बिहार SIR पूरा हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसेस पर रोक नहीं लगाई थी। इन सभी राज्यों में SIR सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के नतीजे के अधीन होगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
सभी समाचार देखें सिर्फ अनदेखी खबर सबसे पहले सच के सिवा कुछ नहीं ब्यूरो रिपोर्टर :- अनदेखी खबर ।
YouTube Official Channel Link:
https://youtube.com/@atozcrimenews?si=_4uXQacRQ9FrwN7q
YouTube Official Channel Link:
https://www.youtube.com/@AndekhiKhabarNews
Facebook Official Page Link:
https://www.facebook.com/share/1AaUFqCbZ4/
Whatsapp Group Join Link:
https://chat.whatsapp.com/KuOsD1zOkG94Qn5T7Tus5E?mode=r_c
अनदेखी खबर न्यूज़ पेपर भारत का सर्वश्रेष्ठ पेपर और चैनल है न्यूज चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। अनदेखी खबर न्यूज चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को Subscribe, like, share करे।
आवश्यकता :- विशेष सूचना
(प्रदेश प्रभारी)
(मंडल प्रभारी)
(जिला ब्यूरो प्रमुख)
(जिला संवाददाता)
(जिला क्राइम रिपोर्टर)
(जिला मीडिया प्रभारी जिला)
(विज्ञापन प्रतिनिधि)
(तहसील ब्यूरो)
(प्रमुख तहसील संवाददाता