Supreme Court : केवल दिल्ली ही क्यों पूरे देश में लगना चाहिए प्रतिबंध, पटाखे बैन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी ?

Supreme Court : केवल दिल्ली ही क्यों पूरे देश में लगना चाहिए प्रतिबंध, पटाखे बैन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

Supreme Court : केवल दिल्ली ही क्यों पूरे देश में लगना चाहिए प्रतिबंध, पटाखे बैन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी ?
Supreme Court : केवल दिल्ली ही क्यों पूरे देश में लगना चाहिए प्रतिबंध, पटाखे बैन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी ?

CJI जस्टिस बी आर गवई ने देशभर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत बताई है। जस्टिस गवई ने कहा कि दिल्ली में एलीट लोग रहते हैं, इसलिए दिल्ली के लिए अलग नीति नहीं हो सकती। सीजेआई ने आगे सवाल किया कि अगर दिल्ली/NCR के शहर शहरों में रहने वालों को स्वच्छ हवा का अधिकार है, तो अन्य शहरों में रहने वाले लोगों को क्यों नहीं होना चाहिए? मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

पटाखों पर प्रतिबंध लगना है तो देशभर में लगे
  • CJI ने कहा कि मैं पिछले साल सर्दियों में अमृतसर गया था और वहां प्रदूषण दिल्ली से भी बदतर था और अगर पटाखों पर प्रतिबंध लगाना है तो इस पर पूरे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली- NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर CAQM को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील के परमेश्वर ने कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध के कारण एजेंसी हमारे सभी लाइसेंसों पर भी प्रतिबंध लगा रहे हैं। जबकि हम NEERI के साथ बातचीत कर उनके हिसाब से ही पटाखा का निर्माण करने को तैयार है।
    Supreme Court : केवल दिल्ली ही क्यों पूरे देश में लगना चाहिए प्रतिबंध, पटाखे बैन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी ?
    Supreme Court : केवल दिल्ली ही क्यों पूरे देश में लगना चाहिए प्रतिबंध, पटाखे बैन पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी ?
3 अप्रैल को दिए आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
  • गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के CJI जस्टिस बी आर गवई ने यह टिप्पणी 3 अप्रैल को दिए आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जवाब मांगा। वही NEERI की ओर से ऐश्वर्या भाटी ने कहा ग्रीन क्रैकर्स की जांच की रही है। फ़िलहाल मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

सभी समाचार देखें सिर्फ अनदेखी खबर सबसे पहले सच के सिवा कुछ नहीं ब्यूरो रिपोर्टर :- अनदेखी खबर ।

YouTube Official Channel Link:
https://youtube.com/@atozcrimenews?si=_4uXQacRQ9FrwN7q

YouTube Official Channel Link:
https://www.youtube.com/@AndekhiKhabarNews

Facebook Official Page Link:
https://www.facebook.com/share/1AaUFqCbZ4/

Whatsapp Group Join Link:
https://chat.whatsapp.com/KuOsD1zOkG94Qn5T7Tus5E?mode=r_c

अनदेखी खबर न्यूज़ पेपर भारत का सर्वश्रेष्ठ पेपर और चैनल है न्यूज चैनल राजनीति, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार और खेल में नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। अनदेखी खबर न्यूज चैनल की लाइव खबरें एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को Subscribe, like, share करे।

आवश्यकता :- विशेष सूचना
(प्रदेश प्रभारी)
(मंडल प्रभारी)
(जिला ब्यूरो प्रमुख)
(जिला संवाददाता)
(जिला क्राइम रिपोर्टर)
(जिला मीडिया प्रभारी जिला)
(विज्ञापन प्रतिनिधि)
(तहसील ब्यूरो)
(प्रमुख तहसील संवाददाता

Check Also

Kamchatka : रूस के कामचटका में 7.8 तीव्रता का भूकंप सुनामी का अलर्ट जारी बीते 3 महीनों में 7 तीव्रता से ज्यादा के 4 भूकंप आए ?

Kamchatka : रूस के कामचटका में 7.8 तीव्रता का भूकंप सुनामी का अलर्ट जारी बीते 3 महीनों में 7 तीव्रता से ज्यादा के 4 भूकंप आए ?

Kamchatka : रूस के कामचटका में 7.8 तीव्रता का भूकंप सुनामी का अलर्ट जारी बीते …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *