To prevent black marketing : डी.एम. के निर्देश पर उर्वरकों की ससमय व्यवस्था बनाये रखने, टैगिंग रोकने, ओवर रेटिंग और कालाबाज़ारी रोकने के लिए बैठक कर निर्देशित किया गया

- खरीफ सीजन में उर्वरकों के प्रयोग का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। जनपद में यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी, एन पी के इत्यादि उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐसे में जनपद हापुड़ में किसानों को समय पर यूरिया, डी. ए. पी. एवं अन्य उर्वरक निर्धारित मूल्य पर उपलब्धता बनाये रखने के लिए डी.एम. प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं और डीएम हापुड़ के निर्देश पर आज ज़िला कृषि अधिकारी ने सभी उर्वरक आपूर्तिकर्ता संस्थाओं, कंपनियों और थोक उर्वरक विक्रेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उर्वरक प्रदायकर्ता संस्थाओं, आपूर्तिकर्ता कंपनियों के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि इस संबंध में निर्गत प्रमुख सचिव ( कृषि) के शासनादेश का सख़्ती से पालन करते हुए मुख्य उर्वरकों के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग बिलकुल ना करें। थोक उर्वरक विक्रेता भी उर्वरक रिटेलर्स को मुख्य उर्वरकों के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग ना करें।
- किसानों को मुख्य उर्वरक यूरिया, डी ए पी, एम ओ पी, एन पी के काम्प्लेक्स इत्यादि के अन्य उत्पाद ख़रीदने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा। किसानों को मुख्य उर्वरकों के साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग की शिकायत सही पाये जाने पर उस उर्वरक आपूर्तिकर्ता कम्पनी, संस्था , उनके डीलर यानी थोक उर्वरक विक्रेता और उस रिटेलर के विरुद्ध “ उर्वरक ( अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) ( नियंत्रण) आदेश 1985 और “ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत एफ आई आर दर्ज करते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी । सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि ओवर रेटिंग ना करें, उर्वरक स्टॉक पंजिका पर ओपनिंग – क्लोसिंग स्टॉक प्रतिदिन अंकन करें, अपनी दुकान पर स्टॉक बोर्ड लगायें जिस पर सभी उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा और उनका निर्धारित मूल्य लिखा हो, प्रतिदिन बिक्री पंजिका अवश्य मैंटेन करें, किसानों को उर्वरक बिक्री की रसीद ज़रूर दें। उर्वरक सम्बन्धी नियमों और शासनादेशों की अनदेखी करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
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News Editor- (Jyoti Parjapati)