will get compensation : 72 घण्टे के अन्दर दर्ज कराए शिकायत मिलेगी क्षतिपूर्ति ?

72 घण्टे के अन्दर दर्ज कराए शिकायत, मिलेगी क्षतिपूर्ति
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की क्षतिपूर्ति बीमा कवर के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। कृषि विभाग के उप परियोजना निदेशक आत्मा डा. रमेश चंद्र यादव ने बताया कि खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जल भराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग के कारण क्षति एवं फसल कटाई उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखने हेतु रखी गई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवर्ती वर्षा, वे मौसम बारिश की स्थिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत मुआवजा उपलब्ध कराया जाता है।
जनपद में हुई बेमौसम वर्षा एवं चक्रवात से बीमित किसान 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 14447 पर अपनी शिकायत दर्ज करते हुए अपने विकासखंड एवं उप कृषि निदेशक कार्यालय में एक क्षतिपूर्ति का आवेदन पत्र दे दें ताकि शासन से उनको क्षति पूर्ति हेतु मुआवजा उपलब्ध कराया जा सके, वर्तमान रबी मौसम में 10254 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा कराया है ऐसे कृषकों से अपील है कि निर्धारित समयान्तर शिकायत दर्ज कराए जिससे बीमा कवर उपलब्ध कराया जा सके।
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